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चंपावत नाबालिग को भगाने पर 2 साल की सजा

रिर्पोट:लक्ष्मण बिष्ट

Kali Kumaun Khabar

चंपावत नाबालिग को भगाने पर 2 साल की सजा

 

चंपावत नाबालिग बालिका को भगाने पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है तथा आरोपी पर ₹10 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि

सितंबर 2020 में बाराकोट ब्लॉक के रैगांव निवासी पवन सिंह एक नाबालिक को घर से भगा ले गया था आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस में आईपीसी की धारा 363, 366, 376 और 3/4 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया था जोशी ने बताया विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने 363 आईपीसी के तहत आरोपी को सजा सुनाई है तथा सबूत के अभाव में आरोपी को 366, 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट से दोषमुक्त कर दिया गया है

 


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