नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में समुदाय विशेष के युवक को पुलिस ने पोक्सो अधिनियम में किया गिरफ्तार रिहान अली ने रोहन बिष्ट नाम से बनाई थी इंस्टाग्राम आईडी हिंदू संगठनों ने पकड़ कर किया था पुलिस के हवाले
18 नवंबर को चंपावत क्षेत्र के स्थानीय लोगों व हिंदू संगठनों के द्वारा पुलिस को बताया गया कि चंपावत में एक संदिग्ध युवक मुख्य बाजार चम्पावत में एक स्थानीय लड़की के साथ छेड़छाड़ एवं आपत्ति जनक गतिविधि करते हुए देखा गया। जिस पर हमारे द्वारा पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपना नाम रिहान अली पुत्र इब्राहिम अली निवासी हरिद्वार बताया। उक्त व्यक्ति के स्थानीय व्यक्ति न होने के कारण उसका आधार कार्ड चेक करने पर उस पर उसका नाम पता आसाम राज्य का अंकित था। शक गहरा होने पर उसका मोबाईल चेक किया गया तो उस मोबाईल पर फेसबुक आई0डी0 चांद अली नाम से थी, जिस पर कई महिलाओं के अश्लील फोटो दिखे एवं उसकी इंस्टाग्रम आई0 डी0 rohanbisht86 नाम से अकाउन्ट था। जिस पर लोगों द्वारा उक्त व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली चंपावत लाया गया। जिस पर कोतवाली चंपावत पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवक के विरुद्ध कोतवाली चंपावत में मुकदमा FIR No- 55/24 अंतर्गत धारा 74/ 318(4)BNS, 7/8 POCSO ACT तथा 66c सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही जारी है। आरोपी गमारी गुड़ी, बडपेठ (आसाम) का रहने वाला है