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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए किया बरी पाटी थाना क्षेत्र का है मामला
वर्ष 2021 में पाटी थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में चंपावत के विद्वान जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी महेश राम को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट ने पैरवी की और अदालत से अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए रिहा करने की प्रार्थना की अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट की दलीलों से संतुष्ट होकर आरोपी महेश राम को बरी कर दिया है नाबालिग के परिजनों के द्वारा 4 नवंबर 2021 को पाटी थाने में मामले की तहरीर देते हुए महेश राम पर 3 नवंबर की रात को उनकी 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था इस पर पाटी पुलिस ने आरोपी महेश राम के खिलाफ पोक्सो ,376 ,506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था अदालत ने दोनों अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है