उत्तराखंड

चम्पावत:नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म करने के आरोपी को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए किया बरी

रिर्पोट:लक्ष्मण बिष्ट

Kali Kumaun Khabar

नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म करने के आरोपी को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए किया बरी

वर्ष 2019 में बनबसा क्षेत्र के रहने वाले 16 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ कुकर्म करने के आरोपी बनाए गए राजेश कुमार विश्वकर्मा को विशेष सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) चंपावत अनुज कुमार संगल की अदालत ने शनिवार को दिए गए  में फैसले में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम सिंह बिष्ट के द्वारा पेरवी की गई बिष्ट की जानदार दलीलों व साक्ष्यो को देखते हुए अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया है घटना 26 जुलाई 2019 की है बनबसा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने भतीजे राजेश कुमार विश्वकर्मा पर अपने 16 वर्षीय पुत्र के साथ उसकी अनुपस्थिति में कुकर्म करने का गंभीर आरोप लगाते हुए बनबसा थाने में तहरीर दी थी तहरीर के बाद पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी को 377 आईपीसी व पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जिसके बाद मामला न्यायालय में आया अदालत ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद फैसला दिया विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा पीड़ित की माता के अलावा अन्य कोई गवाह नहीं है अभियुक्त का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था तथा वादिनी अभियुक्त की चाची है वह अभियुक्त को जेल भिजवाकर छुटकारा पाना चाहती थी इसलिए मेरे मुवक्किल को षड्यंत्र के तहत फसाया गया है दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की बहस व साक्ष्यों को देखते हुए विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है


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