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चंपावत:रीठासाहिब पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारी को किया गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध। मांडल जिला चम्पावत में नशे के कारोबारीयों के लिए नहीं होगा कोई स्थान ::: एसपी अजय 

रिर्पोट: लक्ष्मण बिष्ट

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रीठासाहिब पुलिस ने नशे के अवैध कारोबारी को किया गुंडा एक्ट के तहत निरुद्ध।

चंपावत जिले के लधियाघाटी क्षेत्र में नशे के खिलाफ एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस द्वारा जोरदार मुहिम चलाते हुए उन्हें समाज का दुश्मन मानते हुए उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट के साथ उन्हें जिला बदर करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस संबंध में एसपी अजय गणपति द्वारा जिले में नशे के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए इस बात को स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबारियों की भूमिका समाज के दुश्मनों के समान है। इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं रखी जानी चाहिए रीठासाहिब के थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट ने नशे के एक कारोबारी को,3/4 गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत उस पर कार्यवाही कर अभियुक्त को जिले से बाहर करने की भी पहल की है। लधियाघाटी क्षेत्र में पहली बार नशे के कारोबारी के विरुद्ध ऐसी तगड़ी कार्रवाई की गई है।थानाध्यक्ष भट्ट के अनुसार आरोपी पर आबकारी अधिनियम के एक दर्जन मामले दर्ज हैं जिनमें न्यायालय से सजा सुनाई जा चुकी है। पुलिस की कार्यवाही से जहां नशे के कारोबारियों में जबरदस्त खौफ पैदा हो गया है वही नागरिकों द्वारा इस कार्रवाई का तहे दिल से स्वागत भी किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि शराब के कारण धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो बाधा पैदा होती आ रही है। इस बीच गांवों में होने वाली रामलीला एवं निकट भविष्य में होने वाले पंचायती चुनाव के लिए भी इस कार्यवाही को समय से पूर्व स्वस्थ सामाजिक माहौल पैदा करने का प्रयास बताया जा रहा है। सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को हो रही है जो नशे के कारोबारियों को किसी दुश्मन से कम नहीं मानती है। थानाध्यक्ष के अनुसार उन्होंने लधियाघाटी क्षेत्र में एक ऐसा तंत्र बनाया गया है जिसमें अवैध शराब बेचने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को मिलने लग गई है। एसपी अजय गणपति के अनुसार मांडल जिला चम्पावत को अवैध नशे के कारोबार से पूर्ण रूप से मुक्त करने की दिशा में पुलिस ने और प्रयास तेज कर दिए हैं। इस संबंध में व्यापक जन सहयोग मिलने के कारण पुलिस का कार्य आसान होता जा रहा है तथा पूरे जिले के पुलिस तंत्र को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मांडल जिला चम्पावत में नशे के अवैध कारोबारियों के लिए कोई स्थान नहीं होगा।


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