देहरादून:जिला शासकीय अधिवक्ता को 5 लाख रूपए की रिश्वत लेने के आरोप में न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा एक लाख का ठोका जुर्माना, विजिलेंस ने रंगे हाथों किया था गिरफ्तार
रिर्पोट:लक्ष्मण बिष्ट
5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में सरकारी वकील को न्यायालय ने सुनाइ 7 साल की सजा
देहरादून सतर्कता अधिष्ठान के अभियोजन अधिकारी अनुज साहनी व पैरोकार आरक्षी गोपाल द्वारा करी गई कुशल पैरवी से संतुष्ट होकर माननीय विशेष न्यायाधीश सतर्कता देहरादून के द्वारा शुक्रवार को दिए गए निर्णय में सतर्कता अधिष्ठान के द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी उमेश उभान को वादी साम लाल गुप्ता को मुकदमे से बरी कराने के एवज में 5लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था दोनों पक्षों को सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने आरोपी को कसूरवार ठहराते हुए धारा 13( 1)D में 7 साल कैद व एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई इसके अलावा अदालत में धारा( 7) में अभियुक्त को 3 साल की कैद व 50हज़ार रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई है
सतर्कता अधिष्ठान मुख्यालय देहरादून के एसपी धीरेंद्र गुंज्याल ने बताया मामला वर्ष 2016 का है जिसमें शिकायतकर्ता शाम लाल ने एसपी विजिलेंस को पत्र के माध्यम से बताया कि उनका देहरादून न्यायालय में आपराधिक वाद चल रहा था जिसमें न्यायालय ने उन्हें 3 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दंडित किया था जिसके खिलाफ उन्होंने सत्र न्यायाधीश देहरादून के समक्ष अपील करी थी शिकायतकर्ता ने एडीजीसी उमेश उभान पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जिला शासकीय अधिवक्ता ने उन्हें इस मुकदमे से बरी करने की एवज में 7लाख रुपए रिश्वत की मांग करी थी जिसके बाद सतर्कता अधिष्ठान द्वारा शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 दिसंबर 2016 को अभियुक्त को 5लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था
इस मामले पर आज न्यायालय ने अभियुक्त को कड़ी सजा सुनाइ हैं वहीं एसपी धीरेंद्र गुंज्याल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कोई भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी आपसे रिश्वत की मांग करता है तो उसके खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान में शिकायत दर्ज करवाए जिस पर तत्काल कार्रवाई करी जाएगी