रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:पाटी हत्याकांड के आरोपी बबलू सिंह को आजीवन कारावास की सजा। जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत का फैसला
पाटी हत्याकांड के आरोपी बबलू सिंह को आजीवन कारावास की सजा।

जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत का फैसला।
फरवरी 2024 में खिलानंद जोशी की बबलू सिंह मेहता ने चाकू मारकर कर दी थी हत्या।
चंपावत। खिलानंद जोशी उर्फ खिलेश के हत्या के आरोपी बबलू सिंह को चंपावत जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुनहगार ठहराया है और आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने हत्या आरोपी बबलू सिंह मेहता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र में 14 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:45 बजे ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी के बेटे खिलानंद जोशी उर्फ खिलेश (30) निवासी कजीना पाटी की बबलू सिंह मेहता ने पनिया (पाटी) में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सुरेश चंद्र जोशी की तहरीर पर पाटी थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। विभिन्न साक्ष्य, गवाहों के बयान एवं अन्य दस्तावेजों के परीक्षण वह अधिवक्ताओं की जिरह के बाद सत्र न्यायालय ने 29 मई 2026 को बबलू सिंह को दोषी ठहराया था। चंपावत के सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने 30 मई 2026 को बबलू सिंह मेहता को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए है। मालूम हो यह हत्याकांड काफी चर्चाओं में रहा था।