रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : टनकपुर:सोशल मीडिया में आपत्तिजनक वीडियो साझा करना पड़ा महंगा, यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज
सोशल मीडिया में आपत्तिजनक वीडियो साझा करना पड़ा महंगा, यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल के अंतर्गत साइबर टिप लाइन के माध्यम से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक एवं अश्लील सामग्री के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। निर्देशों के तहत एसपी चंपावत रेखा यादव के द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक व अश्लील फोटो/वीडियों पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यावाही सुनिश्चित करने हेतु जनपद के समस्त थाना व चौकी प्रभारियों को आदेशित किया गया है। एसपी चंपावत के निर्देश पर कल दिनांक 03 मई 2026 को प्रभारी साइबर सेल टनकपुर के माध्यम से कोतवाली टनकपुर को सूचना प्राप्त हुई कि एक यूजर द्वारा मेटा प्लेटफॉर्म (इंस्टाग्राम) पर आपत्तिजनक एवं अश्लील वीडियो साझा किये गये है सूचना प्राप्त होने पर पुलिस को संबंधित यूजर साइबर टिपलाइन से मिले इनपुट की जांच करने पर पता चला कि टनकपुर के वार्ड नंबर 6 निवासी भगवान दास पुत्र रामलाल द्वारा मेटा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर बाल पोर्नोग्राफी (चाइल्ड पोर्नोग्राफी) से संबंधित एक बेहद आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। इसके विरुद्ध कोतवाली टनकपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।चम्पावत पुलिस ने जनता से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार की अश्लील, आपत्तिजनक अथवा बाल यौन शोषण से संबंधित पोस्ट न करें और न ही शेयर करें। ऐसी गतिविधियों पर राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।