: चंपावत जिले मे 5 साल पहले हुए तिहरे हत्याकांड के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
तिहरे हत्याकांड के दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
2018 में चंपावत जिले के ऊदाली गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतारने के दोषी को चंपावत जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है इसके अलावा आरोपी पर ₹1लाख का जुर्माना भी लगाया गया इसी मामले में एक अन्य दोषी को 3 साल के कारावास और ₹20हज़ार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है घटना 3 सितंबर 2018 की है चलथी सिलार ग्राम पंचायत के उदाली तोक में रहने वाले कृष्ण सिंह उनकी पत्नी मनुदेवी और मां पार्वती देवी की हत्या कर दी गई थी
घटना की सूचना पर जब चंपावत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां उन्हें 3 लोगो के सव पड़े हुए मिले तथा घर का सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था पुलिस ने अपनी गहन तफ्तीश के बाद इस मामले में प्रीतम सिंह निवासी ठुलाकोट तामली ( चंपावत) और विशाल निवासी हरिपुर कला रायवाला हरिद्वार को हिरासत में लिया तथा पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 ,394,201, और 411 मैं मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था 5 साल चले इस मुकदमे में चंपावत जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने प्रीतम सिंह को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास धारा 394 के तहत 10 साल सश्रम कारावास
धारा 201 में 7 साल कैद और धारा 411 में 3 साल कैद और ₹1लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है इसके अलावा दूसरे अभियुक्त विशाल को धारा 411 में 3 साल सश्रम कारावास और ₹20 हज़ार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है अन्य धाराओं में उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विद्याधर जोशी ने करी


