एससी /एसटी एक्ट में अदालत ने एक अक्टूबर तक शिक्षक की गिरफ्तारी पर लगाई रोक एक अक्टूबर को होगी सुनवाई एडवोकेट यतीश की एक बार फिर जानदार पैरवी
(अधिवक्ता यतीश जोशी)
चंपावत जिले के बाराकोट ब्लाक के एक विद्यालय के शिक्षक पर विद्यालय की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था जिस पर पुलिस ने परिजनों की तहरीर के बाद शिक्षक पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था लेकिन अदालत ने शिक्षक को जमानत दे दी थी वहीं पोक्सो एक्ट में जमानत मिलने के बाद छात्रा के परिजनों के बयान व जांच के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक अर्जुन छतोला पर एससी/ एसटी एक्ट लगा दिया था तथा शिक्षक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी ही वही अधिवक्ता यतीश जोशी ने मंगलवार को एक बार फिर जानदार पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय को बताया उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फसाया जा रहा है तथा एससी /एसटी एक्ट में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की माननीय न्यायालय ने अधिवक्ता यतीश जोशी की दलीलों से संतुष्ट होकर एक अक्टूबर तक शिक्षक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है अधिवक्ता यतीश जोशी ने कहा अब मामले पर एक अक्टूबर को स्थाई जमानत के लिए सुनवाई होगी उन्होंने कहा उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फसाया जा रहा है उन्होंने माननीय न्यायालय को धन्यवाद दिया अब मामले में एक अक्टूबर को माननीय न्यायालय जमानत पर फैसला देगी