लोहाघाट विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति ने खुद को किया अलग चीफ जस्टिस की ओर से अब मामला दूसरी बेंच को सुनवाई के लिए भेजा जाएगा लोहाघाट से भाजपा प्रत्याशी रहे पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस विधायक अधिकारी के निर्वाचन को दी है चुनौती
रिर्पोट: लक्ष्मण बिष्ट

विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से न्यायमूर्ति ने खुद को किया अलग चीफ जस्टिस की ओर से अब मामला दूसरी बेंच को सुनवाई के लिए भेजा जाएगा लोहाघाट से भाजपा प्रत्याशी रहे पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस विधायक अधिकारी के निर्वाचन को दी है चुनौती
नैनीताल हाईकोर्ट के न्याय मूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है लोहाघाट विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी रहे विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने विधायक अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी अब जस्टिस मैठानी के सुनवाई से अलग होने के बाद मुख्य न्यायाधीश की ओर से दूसरी बेंच को मामला सुनने के लिए भेजा जाएगा मालूम हो लोहाघाट के पूर्व विधायक फर्त्याल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि विधायक अधिकारी ने नामांकन पत्र में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया है लिहाजा उनके निर्वाचनको रद्द किया जाए पिछले साल विधायक अधिकारी ने हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए फर्त्याल के आरोपी को बेबुनियाद बताते हुए याचिका को सुनवाई योग्य न बताते हुए खारिज करने की मांग की थी हाईकोर्ट ने विधायक अधिकारी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था हाई कोर्ट के आदेश को बिधायक अधिकारी ने विशेष अनुमति याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी थी फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली संयुक्त पीठ ने अधिकारी की याचिका खारिज कर दी थी इसके बाद से इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जारी थी अब जस्टिस मैंठानी ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है