चंपावत:विधि का उल्लंघन करने के आरोपी छात्र को किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत में किया रिहा एडवोकेट यतीश की जानदार पैरवी छात्रा ने अपहरण व छेड़छाड़ की सुनाई थी झूठी कहानी लोहाघाट में चर्चाओं में रहा था मामला
रिर्पोट: लक्ष्मण बिष्ट
विधि का उल्लंघन करने वाले छात्र को किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत में किया रिहा एडवोकेट यतीश की जानदार पैरवी छात्रा ने अपहरण व छेड़छाड़ की सुनाई थी झूठी कहानी
लोहाघाट के एक बहुत चर्चित मामले में विधि का उल्लंघन करने के आरोप में बाल सुधार गृह अल्मोड़ा में रह रहे 15वर्षीय छात्र को मा0किशोर न्याय बोर्ड ने जमानत में रिहा करने के आदेश जारी किए हैं मामले में छात्र के युवा अधिवक्ता यतीश जोशी के द्वारा जानदार पैरवी की गई एडवोकेट यतीश जोशी ने अपनी दलीलों में कहा विधि का उल्लंघन करने वाले छात्र का नाम एफआईआर में कहीं दर्ज नहीं है एसपी चंपावत ने अपने सार्वजनिक बयान में कहा छात्रा द्वारा अपने को बचाने के लिए अपने अपहरण व छेड़छाड़ की झूठी कहानी सुनाई गई वह खुद अपनी मर्जी से छात्र के घर गई थी दोनो मे पहले से जान पहचान थी एडवोकेट यतीश ने कहा छात्रा की झूठी कहानी में लोहाघाट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस जांच में मामला प्रेम प्रसंग का निकला छात्रा के अपहरण व छेड़छाड़ का मामला झूठा निकला पुलिस पर भीड़ द्वारा आवश्यक दबाव बनाया गया था एडवोकेट यतीश ने अपनी दलील में कहा माननीय उच्च न्यायालय मेघालय के निर्णय के अनुसार जब प्रेम संबंध में नाबालिगो व अन्य के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं तो वह पोक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न शब्द को उस कृत्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता एडवोकेट यतीश ने किशोर न्याय बोर्ड में यह दलील रखी गई विधि के उल्लंघन के आरोपी छात्र के भविष्य का प्रश्न है वह अपनी पढ़ाई कर रहा है जमानत पर रिहा होने पर वह विधि का उल्लंघन नहीं करेगा ना ही गवाहो को प्रभावित करेगा पीड़िता और आरोपी छात्र के बीच जो भी हुआ वह आपसी सहमति से हुआ अतः छात्र के भविष्य को देखते हुए उसे जमानत में रिहा किया जाए
एडवोकेट यतीश की दलीलों से संतुष्ट होकर माननीय किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार 17 सितंबर को विधि का उल्लंघन करने के आरोपी छात्र के परिजनों को 50 हज़ार रुपए के व्यक्तिगत बंध पत्र व दो जमानती रखने के आदेश देते हुए जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं आदेश में माननीय किशोर न्याय बोर्ड ने यह भी कहा इस दौरान छात्रा के परिजन पीड़िता व उसके परिवार से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं करेंगे तथा छात्र की पढ़ाई लिखाई जारी रखेंगे मालूम हो मामले में लोहाघाट क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा ने 4 सितंबर की सुबह स्कूल जाने के दौरान अपने अपहरण व छेड़छाड़ की झूठी कहानी घर में सुनाई थी जिस पर परिजनों ने लोहाघाट थाने में रिर्पोट दर्ज की थी मामले में लोहाघाट नगर में काफी आक्रोश फैल गया था लोगों ने थाने तक का घिराव कर दिया था मामले में पुलिस ने विधि का उल्लंघन करने के आरोप में छात्र पर पोक्सो सहित बीएनएस की कई अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज कर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया था किशोर न्याय बोर्ड के निर्देश पर छात्र को बाल सुधार गृह अल्मोड़ा भेज दिया गया था मामला पूरे जिले में काफी चर्चाओं में रहा था जिसने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया था