उत्तराखंड

चंपावत:चरस तस्करी के दोषी नेपाली नागरिक को अदालत में 10 साल कैद एक लाख रुपए जुर्माने की सुनाई सजा 

रिर्पोट:लक्ष्मण बिष्ट

Kali Kumaun Khabar

चरस तस्करी के दोषी नेपाली नागरिक को अदालत में 10 साल कैद एक लाख रुपए जुर्माने की सुनाई सजा

चम्पावत जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में चरस तस्करी के दोषी नेपाली नागरिकों 10 साल कैद की सजा सुनाई है अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है तथा जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी नेपाली नागरिक को सितंबर 2021 में बनबसा पुलिस ने चरस के साथ पकड़ा था विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत कहकसा खान की अदालत ने नेपाल निवासी मगन बहादुर को चरस तस्करी में दोषी पाया है न्यायाधीश ने दोषी नेपाली नागरिक को 10 साल कैद तथा एक लाख रुपया जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी जानकारी के मुताबिक सितंबर 2021 में बनबसा पुलिस ने नेपाल सीमा पर गस्त करते हुए मगन बहादुर के पास से 3 किलो 300 ग्राम चरस बरामद करी थी आरोपी मगन बहादुर ने हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की लेकिन चरस की मात्रा अधिक होने की वजह से हाई कोर्ट से भी उसे जमानत नहीं मिल सकी इसके बाद चली सुनवाई में विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी मगन बहादुर को दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है तथा जेल में बीते अवधि को भी सजा में सामायोजित किया है अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पेरवी की


Kali Kumaun Khabar

Related Articles

Back to top button