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साथी पीआरडी कर्मी की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने पर पीआरडी जवान को 20 साल की कैद 10हज़ार का जुर्माना

Kali Kumaun Khabar

हल्द्वानी साथी पीआरडी कर्मी की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने पर पीआरडी कर्मी को 20 साल की कैद

 

हल्द्वानी साथ में ड्यूटी कर रहे पीआरडी जवान की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पीआरडी जवान को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास और ₹10हजार जुर्माने की सजा सुनाई है मुखानी के वासनी निवासी पीआरडी कर्मी सुंदरलाल की ड्यूटी 29 दिसंबर 2020 को हल्द्वानी मंडी समिति के गेस्ट हाउस में लगी थी उसके साथ ही दूसरे पीआरडी जवान की ड्यूटी गेस्ट हाउस के बावर्ची खाने में स्वास्थ्य खराब होने के चलते उसकी 13 वर्षीय बेटी गांव से पिता के पास आई हुई थी और मंडी समिति के पास बने सरकारी आवास में रह रही थी

1 जनवरी 2020 की रात किशोरी का पिता गेस्ट हाउस में ठहरे मेहमानों के लिए खाना बना कर ले जा रहा था इसी दौरान उसने अपनी बेटी का कमरा खुला देखा तो अंदर पहुंचा तो वहां आरोपी सुंदरलाल पहले से मौजूद था और उसकी बेटी विशुद्ध पड़ी हुई थी पूछताछ में नाबालिक ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में अपने पिता को जानकारी दी घटना की जानकारी मिलने के बाद पिता ने देर रात करीब 11:00 बजे हल्द्वानी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने किशोरी की मेडिकल जांच कराई बेडशीट और कपड़ों को फॉरेंसिक लैब देहरादून भेजा गया रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई और डीएनए व ब्लड सैंपल भी मैच पाएं गए पुलिस ने आरोपी सुंदर को जेल भेज दिया था

उसने जमानत के लिए हाईकोर्ट में भी अर्जी लगाई थी लेकिन उसे जमानत नहीं मिली पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी नवीन जोशी ने बताया दोषी के खिलाफ 9 गवाह पेश किए गए स्पेशल न्यायधीश पोक्सो नंदन सिंह ने आरोपी सुंदरलाल को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10हज़ार अर्थदंड की सजा सुनाई


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