: देहरादून :विद्युत विभाग के रिश्वतखोर लाइनमैन को कोर्ट ने सुनाई 4 साल कठोर कारावास की सजा विजिलेंस ने किया था गिरफ्तार
विशेष न्यायालय देहरादून में शनिवार को विद्युत विभाग के लाइनमैन संजय कुमार को ₹3000 की रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास वह ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माना न भरने पर न्यायालय ने तीन माह के साधारण कारावास के भी निर्देश दिए हैं मामला 2009 का है शिकायतकर्ता देहरादून निवासी योगेंद्र ने विजिलेंस कार्यालय देहरादून में शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि विद्युत विभाग के लाइनमैन संजय कुमार के द्वारा उनका बिजली बिल जमा करने तथा विद्युत कनेक्शन जोड़ने के एवज में ₹12000 की रिश्वत मांगी जा रही थी तथा बाद में ₹3000 रिश्वत देने में लाइनमैन मान गया था शिकायत पर तत्कालीन विजिलेंस टीम ने
लाइनमैन संजय कुमार को ₹3000 की रिश्वत लेते हुए 19 मार्च 2009 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त के विरुद्ध 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अभियोग पंजीकृत न्यायालय में प्रेषित किया सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी अनुज साहनी व पेरोकार गोपाल सिंह कुंवर की कुशल पैरवी के बाद आज शनिवार को विशेष न्यायालय एडीजे 7 अंजलि नौलियाल ने अभियुक्त संजय कुमार को दोषी पाते हुए 4 साल कठोर कारावास वह ₹5000 जुर्माने की सजा सुनाई वहीं
एसपी विजिलेंस मुख्यालय देहरादून धीरेंद्र गुंज्याल ने प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा किसी भी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी के द्वारा काम के बदले रिश्वत की मांग करी जाती है तो उसकी शिकायत तुरंत टोल फ्री नंबर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9456592300 पर करें एसपी गुंज्याल ने कहा मामले पर विजिलेंस के द्वारा तुरंत कार्रवाई करी जाएगी उन्होंने प्रदेश की जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण सहयोग देने की अपील करी है
