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Editor

Fri, Sep 12, 2025

Haryana: हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा प्रदेश में आगामी एक वर्ष के लिए गुटखा, पान, मसाला व तम्बाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आयुक्त द्वारा राज्य के सभी जिला उपायुक्त, सभी पुलिस अधीक्षक, सभी सिविल सर्जन, सभी पदाभिहित अधिकारियों व सभी खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को आदेश जारी किए हैं।

उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बताया कि गुटका, पान मसाला, सुगंधित/सुवासित तंबाकू, खारा एवं इसी प्रकार के अन्य तम्बाकू उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। उन्होंने कहा कि तंबाकू चाहे सुस्वाद या सुगंधित रूप में हो, अथवा इसमें निकोटिन, भारी धातु, एंटी-केकिंग एजेंट, चांदी का वर्क अथवा अन्य किसी प्रकार के प्रतिबंधित रसायन मिले हों, यह सभी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। 

केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में बनाए गए खाद्य सुरक्षा एवं मानक (निषिद्ध तथा विक्रय पर प्रतिबंध) विनियम के अनुसार तम्बाकू एवं निकोटिन वाले उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया है। इन उत्पादों का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय, प्रतिरोध और निबर्धन) नियम 2011 के विनियम, 2.3.4 के अनुसार तथा (खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य व्यसन) विनियम 2011 के विनियमों 3.1.7 के अंतर्गत एंटी केकिंग (विस्तारत अनुमति से परे) में प्रतिबंधित किया है। 

अब खाद्य एवं औद्याधिक प्रशासन विभाग हरियाणा के आयुक्त ने इन आदेशों को आगामी एक वर्ष के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब तंबाकू व निकोटीन (गुटखा, पान मसाला) के निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री पर जनहित में प्रतिबंधित किया गया है। आदेशों की उल्लंघना करने वाले के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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