Monday 10th of August 2026

ब्रेकिंग

लोहाघाट:मां झूमाधूरी फुटबॉल प्रतियोगिता की चैंपियन बनी राइकोट चांदमारी को दी मात।

चंपावत:सीएम धामी करेंगे युवा विद्यार्थियों’ से सीधा संवाद

पुणे से लोहाघाट आ रहा पासम का युवक आगरा से लापता। परिजन परेशान।

चंपावत:कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने की आपदा प्रबंधन, आयुष एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक

चम्पावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जिला प्रशासन ने दिए हाई अलर्ट के निर्देश

सूचना

रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा में इन प्लॉट मालिकों पर होगी सख्त कार्रवाई, जाने इसकी बड़ी वजह ?

Editor

Sun, Sep 14, 2025

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में अब खाली प्लॉटों में गंदगी और जलभराव होने पर उनके मालिकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी हो गए है। नगर निकाय अब खाली प्लॉटों में गंदगी और जलभराव रोकने के लिए लोगों पर सख्त कार्रवाई करेगा। 

मिली जानकारी के अनुसार, यदि किसी प्लॉट में कचरा या पानी जमा मिलता है तो मालिक को नोटिस देकर 7 दिन का समय दिया जाएगा। अगर इस तय समय में सफाई नहीं होती है तो नगर निकाय खुद प्लॉट की सफाई और पानी निकासी कराएगा, जिसका खर्च सीधे मालिक से वसूला जाएगा। जानकारी के मुताबिक, यह खर्चा मालिक की प्रॉपर्टी ID से जोड़ दिया जाएगा और भुगतान न करने पर यह बकाया ऑनलाइन पोर्टल पर दिखेगा। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, नगर निकाय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ने बताया कि यह प्रावधान सभी निकायों में लागू किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, जुर्माने की राशि प्लॉट के आकार और गंदगी की मात्रा के अनुसार तय की जाएगी। प्लॉट मालिकों को कहा जाता है  है कि वे अपने प्लॉट की चारदीवारी या फेंसिंग कराएं ताकि कोई अन्य व्यक्ति वहां कचरा न डाले। Haryana News

NDC जारी नहीं होगा

मिली जानकारी के अनुसार, नगर निकाय क्षेत्र में कचरा फैलाने पर 500 रूपये से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, यदि मालिक सफाई का खर्च नहीं चुकाता, तो उसे NDC जारी नहीं होगा, जिससे उसे प्लॉट बेचने में दिक्कत आ सकती है। 

जरूरी खबरें