रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा में इन भर्तियों को मिली मंजूरी, देखें पूरी जानकारी

Editor
Fri, Sep 19, 2025
Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा सरकार ने कैटेगरी की भर्तियों की मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक, ये मंजूरी CM सैनी की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग में दी गई।
मिली जानकारी के अनुसार, CM सैनी ने HKRN के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा और आगे की कार्रवाई को लेकर बैठक की। CM ने वित्त विभाग की तरफ से 103 प्रकार की भर्तियों के लिए 6377 जॉइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे है। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, इसमें विभिन्न विभागों में 3240 क्लर्क पद, परिवहन विभाग में ड्राइवर, TGT पदों के लिए कार्यभार ग्रहण पत्र जारी करने आदि की प्रक्रिया शामिल है। साथ ही 835 TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर), 112 PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर), 1820 PRT (प्राइमरी टीचर) और 370 भारी वाहन ड्राइवरों के लिए कार्यभार पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं। Haryana News
नए नियम
मिली जानकारी के अनुसार, HKRNL ने अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा अवधि समाप्त होने पर विभागाध्यक्षों को समय पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कार्यमुक्ति से जुड़ी रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पोर्टल पर अपडेट करनी अनिवार्य होगी। Haryana News
जानकारी के मुताबिक, यदि विभाग तय समय में जवाब नहीं देगा तो यह माना जाएगा कि संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है और उसे पोर्टल से खुद ही कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। Haryana News
2 नई शर्तें
मिली जानकारी के अनुसार, HKRNL ने आदेश में दो प्रमुख शर्तें भी बताई हैं, जिनकी जांच रिपोर्ट विभागों को देनी होगी। इसके संबंधित कर्मचारी हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम-2024 के तहत कवर न करता हो, कर्मचारी से संबंधित कोई मुकदमा अदालत में लंबित न हो, जिसमें अंतरिम राहत मिली हो। जानकारी के मुताबिक, यदि ये दोनों शर्तें पूरी पाई जाती हैं और विभाग 15 दिन में जवाब नहीं देता है तो कर्मचारी की कार्यमुक्ति खुद ही मान ली जाएगी। Haryana News
अस्थाई नियुक्तियां
जानकारी के मुताबिक, अस्थायी नियुक्तियों के मामले में सिंचाई विभाग और बिजली निगम सबसे आगे हैं। यहां 3 से 6 माह की अवधि के लिए कर्मचारी रखे जाते हैं। इसके अलावा मंडियों में फसल खरीद सीजन के दौरान भी अस्थाई कर्मचारी लगाए जाते हैं। Haryana News
मिली जानकारी के अनुसार, निगम ने आदेश में कहा है कि इन सभी नियुक्तियों की समय पर सूचना और कार्यमुक्ति की स्थिति HKRNL पोर्टल पर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।