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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹👹 : चंपावत:मतदान और मतगणना के दिन शराब की दुकान रहेगी बंद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (ड्राई डे)*

Laxman Singh Bisht

Wed, Jul 23, 2025

मतदान और मतगणना के दिन शराब की दुकान रहेगी बंद बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (ड्राई डे)*चंपावत।जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने जानकारी दी है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के तहत मतदान एवं मतगणना की तिथियाँ निर्धारित कर दी गई हैं। प्रथम चरण का मतदान 24 जुलाई, द्वितीय चरण का मतदान 28 जुलाई, तथा मतगणना 31 जुलाई 2025 को आयोजित की जाएगी।निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जिलाधिकारी द्वारा इन तिथियों को जनपद के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मद्य निषेध दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।जारी आदेशानुसार, उक्त तिथियों को संबंधित क्षेत्रों में शराब, भांग एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री, परोसे जाने व उपभोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि में जिले के अंतर्गत संचालित सभी प्रकार के मदिरा अनुज्ञापन पूर्णतः बंद रहेंगे।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अनुज्ञापी एवं विभागीय अधिकारी उक्त आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित अनुज्ञापी के विरुद्ध उत्तराखंड आबकारी अधिनियम के तहत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।श्री कुमार ने आमजन से भी अपील की है कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु सहयोग करें एवं किसी प्रकार की अवांछित गतिविधि की सूचना प्रशासन को तत्काल उपलब्ध कराएं।

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