रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : लोहाघाट के नेहरू पार्क में 17 से 22 अक्टूबर तक लगेगी आतिशबाजी की दुकाने।

Laxman Singh Bisht
Mon, Oct 13, 2025
लोहाघाट के नेहरू पार्क में 17 से 22 अक्टूबर तक लगेगी आतिशबाजी की दुकाने।
एसडीएम ने पटाखा व्यापारियों व नगरपालिका, अग्निशमन व पुलिस विभाग के साथ की बैठक।
बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ होगी विस्फोटक अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई।
आतिशबाजी की दुकान में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य किए जाने पर बाल श्रम के तहत की जाएगी कार्यवाही।
16 अक्टूबर को शाम 3 बजे लॉटरी सिस्टम से होगा दुकानों का आवंटन।
सुबह 8:00 से लेकर शाम 8:00 तक लगेगी आतिशबाजी की दुकाने आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए लोहाघाट नगर में आतिशबाजी की दुकानों के लाइसेंस निर्गत करने व दुकानों को लगाने के संबंध में आज सोमवार को एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने एसडीएम कार्यालय में पटाखा व्यापारियों,पुलिस, अग्निशमन व नगर पालिका के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में तय किया गया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आतिशबाजी की स्थाई दुकाने नेहरू पार्क (नगर पालिका बारात घर )के मैदान में लगाई जाएंगी। दुकानो हेतु स्थान आवंटन कार्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लोहाघाट द्वारा किया जाएगा । दुकाने तीन-तीन मीटर की दूरी पर लगाई जाएंगी। बैठक में तय किया गया आतिशबाजी की दुकानो हेतु लाइसेंस 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 2025 तक की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे ।इस अवधि में अग्नि समन विभाग द्वारा अपना जलवाहन मैदान पर खड़ा किया जाएगा तथा जल संस्थान द्वारा भी उक्त अवधि में एक पानी का टैंकर मैदान में पर्याप्त पानी के साथ खड़ा रखा जाएगा। आतिशबाजी के लाइसेंस व्यापारियों को 16 अक्टूबर तक जारी किए जाएंगे। 16 अक्टूबर को अपराह्न 3:00 बजे एसडीएम कार्यालय लोहाघाट में तहसीलदार लोहाघाट प्रभारी, निरीक्षक थाना लोहाघाट तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका लोहाघाट की उपस्थिति में लॉटरी सिस्टम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा ।जिसमें समस्त लाइसेंस प्राप्त आतिशबाजी विक्रेताओं की उपस्थिति अनिवार्य होगी यदि किसी आतिशबाजी व्यापारी के द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की अराजकता की जाती है तो उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर पालिका बारात घर मैदान में दुकान लगाने वाले आतिशबाजी लाइसेंस धारकों से विगत वर्षों की भांति प्रतिदिन ₹120 तह बाजारी /यूजर चार्ज वसूला जाएगा। एसडीएम लोहाघाट ने थानाध्यक्ष लोहाघाट को दीपावली के दौरान यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। बैठक में मौजूद आतिशबाजी व्यापारियों ने कहा कि लोहाघाट नगर क्षेत्र में कई व्यवसाईयों के द्वारा बिना लाइसेंस प्राप्त किया चोरी छुपे अपने गोदाम में आतिशबाजी का भंडारण एवं विक्रय किया जाता है। उन्होंने एसडीएम लोहाघाट से ऐसे व्यापारियों पर कार्रवाई की मांग की ।आतिशबाजी व्यापारियों की शिकायत पर एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने बिना लाइसेंस प्राप्त किए आतिशबाजी का भंडारण व विक्रय किए जाने वाले क्षेत्र में समय-समय पर छापामारी करने के निर्देश थाना अध्यक्ष लोहाघाट को दिए। एसडीएम लोहाघाट ने कहा बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बेचने वाले आरोपी के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सा ही आतिशबाजी व्यापारियों को अपनी-अपनी दुकानों के पास अग्नि सुरक्षा हेतु पानी की बाल्टी, रेत व अग्निशमन यंत्र रखने के भी निर्देश दिए गए। व्यापारियों को निर्देश दिए गए आतिशबाजी की दुकान प्रातः 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक लगाई जाएंगी दुकानदार प्रातः 9:00 बजे तक अपनी दुकानों में सामान लगा लेंगे तथा उसके बाद अपना वाहन मैदान में कोई भी व्यापारी खड़ा नहीं करेगा दुकान में पहले से नियम थर्माकोल से बनी सामग्री का उपयोग पूर्णतया प्रतिबंधित होगा ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधित दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करते हुए चालान आदि की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से दुकान में कार्य नहीं कराया जाएगा आदेश न मानने पर बाल श्रम के तहत उक्त व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम लोहाघाट में समस्त व्यापारियों को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष जुकरिया,पेशकार ललित खोलिया, फायर स्टेशन प्रभारी हंस दास सागर, ईओ सौरभ नेगी, एसआई कुंदन सिंह बोरा सहित कई व्यापारी मौजूद रहे।