Wednesday 1st of July 2026

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: चंपावत:टनकपुर रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट से लोगों को नहीं मिली राहत स्टे अर्जी की खारिज 

Laxman Singh Bisht

Mon, Oct 7, 2024
टनकपुर रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट से लोगों को नहीं मिली राहत स्टे की अर्जी की खारिज सात अक्टूबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट में टनकपुर रेलवे भूमि में अतिक्रमणकारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों की स्टे याचिका को खारिज करते हुए रेलवे से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। वही रेलवे की और से उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि टनकपुर में रेलवे लाइन विस्तार किया जा रहा है जिसपर कार्य भी शुरू हो गया है परंतु कुछ लोगों द्वारा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण किए गए है। जिनकी वजह से विस्तार का काम रुका हुआ है। याचिका में कहा गया है कि इन अतिक्रमणकारियों द्वारा सरकारी भूमि को निजी भूमि बताकर जिला सत्र न्यायालय चंपावत में दायर की गई याचिका को निचली अदालत द्वारा खारिज करते हुए सम्पत्ति खाली करने के आदेश जारी किए है बावजूद इसके अभी तक अतिक्रमण नही हटाया गया है। जिसके चलते टनकपुर रेलवे स्टेशन में अमृत भारत विकास योजना के तहत निर्माण कार्य रुका हुआ हैं।

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