: उत्तरकाशी में बबाल पूरे जिले में धारा 163 लागू पुलिस व प्रदर्शनकारियो के बीच झड़प 27 घायल
Laxman Singh Bisht
Fri, Oct 25, 2024उत्तरकाशी में तनाव पूरे जिले में धारा 163 लागू पुलिस व प्रदर्शनकारियो के बीच झड़प 27 घायल
गुरुवार का दिन उत्तरकाशी में गहमा-गहमी भरा रहा मस्जिद विवाद को लेकर खासा बवाल हो गया। जिसके चलते पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान हिन्दू संगठन के लोगों द्वारा मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली गई। पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दिए, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। करीब ढाई घंटे तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। इस बीच कहीं से पुलिस की ओर बोतल फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर किया। पथराव और लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी व पुलिस कर्मी सहित 27 लोग घायल हुए हैं। इस बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकजुट होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभा और जुलूस प्रदर्शन के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। धारा 163 के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार का दिन उत्तरकाशी में गहमा-गहमी भरा रहा मस्जिद विवाद को लेकर खासा बवाल हो गया। जिसके चलते पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान हिन्दू संगठन के लोगों द्वारा मस्जिद के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकाली गई। पुलिस ने मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग लगा दिए, जिससे गुस्साए प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। करीब ढाई घंटे तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। इस बीच कहीं से पुलिस की ओर बोतल फेंकी गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। इससे गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर किया। पथराव और लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी व पुलिस कर्मी सहित 27 लोग घायल हुए हैं। इस बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए अग्रिम आदेशों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
(बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। डीएम डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। निषेधाज्ञा के दौरान पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकजुट होने पर प्रतिबंध रहेगा। सभा और जुलूस प्रदर्शन के साथ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। धारा 163 के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।