उत्तराखंड

लोहाघाट:पूर्व विधायक फर्त्याल की चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर दिया स्टे

रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट 👹

Kali Kumaun Khabar

पूर्व विधायक फर्त्याल की चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर दिया स्टे

लोहाघाट विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका पर पूर्व विधायक फर्त्याल व वर्तमान विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के बीच हाईकोर्ट में चल रहे बाद में 26 /9/ 2024 को हाईकोर्ट ने एक फैसला देते हुए निर्दलीय प्रत्याशी हिमेश कलखुडिया पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए कलखुड़िया के पक्ष को सुनने का फैसला दिया था हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल सुप्रीम कोर्ट चले गए और याचिका दर्ज की जिसमें पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा मामले में सभी प्रत्याशियों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे और कलखुड़िया 2 साल के बाद नोटिस न मिलने की बात कह कर उन्हें सुनने की याचिका हाईकोर्ट में कर रहे हैं याचिका में कहा यह सिर्फ उनके व वर्तमान विधायक के बीच चल रहे बाद को लंबा खींचने के उद्देश्य से की गई याचिका है सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के इस आदेश पर स्टे लगा दिया है तथा सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिए हैं तथा पूर्व विधायक फर्त्याल की चुनाव याचिका की सुनवाई में निर्णय लेने के लिए हाइकोर्ट  स्वतंत्र है वहीं पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उनके व वर्तमान विधायक के बीच हाईकोर्ट में चल रहे बाद का जल्द ही निस्तारण होगा


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