टनकपुर:अमोस मेसी मौत मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को दिए वैज्ञानिक जांच के निर्देश मामले में नहीं होगी सीबीसीआईडी जांच व दुबारा पोस्टमार्टम चंपावत पुलिस की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट याचिका पर सुनाया फैसला
रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट
अमोस मेसी मौत मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस को दिए वैज्ञानिक जांच के निर्देश मामले में नहीं होगी सीबीसीआईडी जांच व दुबारा पोस्टमार्टम चंपावत पुलिस की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट याचिका पर सुनाया फैसला
उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने टनकपुर निवासी जेम्स मैसी के बेटे आमोस मैसी की रहस्यमय हालत में हुई मौत मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने पुलिस को निर्देश दिए कि मामले की जांच वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से की जाए। वही हाईकोर्ट ने चंपावत पुलिस की जांच से संतुष्ट होकरअमोस के परिजनों की मामले में सीबीसीआईडी जांच और दुबारा पोस्टमार्टम की याचिका को खारिज कर दिया याचिकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रियंक खर्कवाल ने पैरवी की।चम्पावत जिले के टनकपुर निवासी जेम्स मैसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके बेटे का दूसरे समुदाय की लड़की से प्रेम पर संबंध था। उसका शव 7 सितंबर को मिला था, जब वह अपनी प्रेमिका को छोड़ने गया था। मैसी ने अपने बेटे की असामायिक मौत के पीछे एक साजिश का संदेह जताया। याचिका में आरोप लगाया कि शव का पोस्टमार्टम सावधानी से नहीं किया गया एवं जांच अधिकारी उस स्थान के सीसीटीवी फुटेज को एकत्र और संरक्षित भी नहीं कर रहे थे, जहां से शव बरामद किया गया था और उच्च स्तरीय जांच कि मांग करी गई थी। याचिका को सुनने के बाद न्यायालय ने पुलिस मामले मे वैज्ञानिक और पेशेवर तरीके से करने के निर्देश दिए एवं याचिकर्ता के द्वारा दिये जाने वाले साक्ष्य के आधार पर भी जांच करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने पुलिस जांच से संतुष्ट होकर सीबीसीआईडी जांच व दुबारा पोस्टमार्टम की अर्जी को खारिज कर दिया है