उत्तराखंडविजिलेंस

नैनीताल:नगर पालिका परिषद नैनीताल के अवर अभियंता (सिविल )को 20हज़ार की रिश्वत लेने के आरोप में न्यायालय ने 5 साल कठोर कारावास व 25हज़ार जुर्माने की सुनाई सजा विजिलेंस ने किया था गिरफ्तार

रिर्पोट:लक्ष्मण बिष्ट

Kali Kumaun Khabar

 

शिकायतकर्ता दीपेंद्र थापा निवासी नैनीताल के द्वारा वर्ष 2016 में नैनीताल के विजिलेंस कार्यालय में शिकायती पत्र देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद नैनीताल के अवर अभियंता ईश्वरी सिंह रौतेला के द्वारा ठेकेदारी में उनके द्वारा किए गए कार्य के बिलों के भुगतान के बदले ₹20000 की रिश्वत की मांग करी जा रही है शिकायत के बाद तत्कालीन एसपी विजिलेंस के निर्देश पर विजिलेंस टीम के द्वारा अवर अभियंता ईश्वरी सिंह रौतेला को शिकायतकर्ता दीपेंद्र थापा से ₹20000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था तथा विजिलेंस के द्वारा धारा 7 /13 व 13(2 ) (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988) के तहत मामला दर्ज किया गया न्यायालय में चले मामले में

विजिलेंस के अभियोजन अधिकारी दीपा रानी एवं पेरोकार कांस्टेबल हेम भट्ट की प्रभावी पेरवी के चलते आज बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नैनीताल नीलम राणा की अदालत ने अभियंता ईश्वरी सिंह रौतेला को दोषी करार देते हुए धारा 7 /13 में 3 वर्ष कठोर कारावास व 25 हज़ार जुर्माना तथा धारा 13 (1) व धारा 13 (2 )में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 25हज़ार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है


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