

प्रदेश में एक जुलाई से लागू होंगे तीन नए अपराधिक कानून
उत्तराखंड में तीन नए आपराधिक कानून आगामी एक जुलाई से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून के संदर्भ में उत्तराखंड की तैयारी पूरी हो चुकी है यह जानकारी देते हुए उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतुड़ी ने बताया कि इस संदर्भ में आज गृह सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है मुख्य सचिव ने बताया कि तीन नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 तथा भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 हेतु उत्तराखंड राज्य ने पूरी तैयारी कर ली है जिन्हें एक जुलाई से लागू कर दिया जाएगा