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चंपावत:राष्ट्रीय लोक अदालत में 74 वादों का निस्तारण, ₹2.43 करोड़ से अधिक राशि का हुआ सेटलमेंट

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रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:राष्ट्रीय लोक अदालत में 74 वादों का निस्तारण, ₹2.43 करोड़ से अधिक राशि का हुआ सेटलमेंट

Laxman Singh Bisht

Sat, May 9, 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत में 74 वादों का निस्तारण, ₹2.43 करोड़ से अधिक राशि का हुआ सेटलमेंट

जनपद चम्पावत में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय अध्यक्ष/जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत अनुज कुमार संगल की अध्यक्षता तथा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चम्पावत भवदीप रावते के दिशा-निर्देशन में जिला न्यायालय परिसर, चम्पावत एवं बाह्य न्यायालय टनकपुर में संपन्न हुआ।राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला बार संघ चम्पावत एवं तहसील बार संघ टनकपुर के अधिवक्तागण, नामित सदस्यगण, पैनल अधिवक्तागण, विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में आम जनमानस ने प्रतिभाग किया। लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर विभिन्न वादों का त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के अंतर्गत गठित प्रथम पीठ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चम्पावत द्वारा जिला न्यायालय चम्पावत में कुल 25 लंबित वादों का निस्तारण करते हुए ₹2,12,66,242/- की धनराशि का सेटलमेंट कराया गया। वहीं द्वितीय पीठ में सिविल जज जूनियर डिवीजन, टनकपुर न्यायालय द्वारा कुल 24 लंबित वादों का निस्तारण कर ₹5,04,400/- का सेटलमेंट किया गया।इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कुल 49 लंबित वादों का सफल निस्तारण करते हुए कुल ₹2,17,70,642/- की धनराशि का सेटलमेंट कराया गया।इसके अतिरिक्त जनपद चम्पावत के समस्त न्यायालयों में प्री-लिटिगेशन स्तर पर भी प्रभावी कार्यवाही करते हुए मनी रिकवरी से संबंधित कुल 25 वादों का निस्तारण किया गया, जिनमें ₹25,47,470/- की धनराशि का सेटलमेंट हुआ।

जनपद के समस्त न्यायालयों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत एवं प्री-लिटिगेशन मामलों को मिलाकर कुल 74 वादों का निस्तारण किया गया तथा कुल ₹2,43,18,112/- की धनराशि का सेटलमेंट संपन्न हुआ।इस अवसर पर न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय सुलभ, त्वरित एवं कम खर्चीला बनाने की दिशा में एक प्रभावी माध्यम है। इसके माध्यम से पक्षकार आपसी सहमति से विवादों का समाधान प्राप्त कर समय एवं धन दोनों की बचत कर सकते हैं। साथ ही न्यायालयों में लंबित वादों के भार को कम करने में भी लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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