Wednesday 8th of April 2026

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चंपावत।नगर पंचायत पाटी के वार्ड आरक्षण हेतु प्राप्त आपत्तियों का जिलाधिकारी ने किया निस्तारण

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रिपोर्ट :लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत।नगर पंचायत पाटी के वार्ड आरक्षण हेतु प्राप्त आपत्तियों का जिलाधिकारी ने किया निस्तारण

Laxman Singh Bisht

Wed, Apr 8, 2026

नगर पंचायत पाटी के वार्ड आरक्षण हेतु प्राप्त आपत्तियों का जिलाधिकारी ने किया निस्तारण

जनपद चंपावत अंतर्गत स्थानीय नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2026 के आलोक में नगर पंचायत पाटी के वार्डवार अनन्तिम आरक्षण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर बुधवार को जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार द्वारा सुनवाई संपन्न हुई। विदित हो कि शासन के निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2026 को वार्डों का अनन्तिम आरक्षण निर्धारित करते हुए 7 अप्रैल की शाम 5:00 बजे तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए थे। निर्धारित समयावधि के भीतर प्रशासन को केवल एक आपत्ति प्राप्त हुई थी, जो नगर पंचायत पाटी के वार्ड संख्या-1 'रानीचौड़' में महिला के लिए आरक्षित पद को सामान्य पुरुष किए जाने के संबंध में थी।जिलाधिकारी मनीष कुमार ने इस एकमात्र आपत्ति की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने संबंधित तथ्यों और निर्वाचन नियमों का गहन परीक्षण किया, जिसके उपरांत नियमानुसार आपत्ति का विधि सम्मत निस्तारण कर दिया है। श्री पीताम्बर, राजेन्द्र मेहता, हेम चन्द्र एवं अन्य द्वारा वार्ड संख्या-1 'रानीचौड़' को महिला के स्थान पर पुरुष सामान्य करने हेतु प्रत्यावेदन दिया गया था।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 के नियमों के अनुसार नगर पंचायत पाटी में कुल पदों के सापेक्ष एक-तिहाई आरक्षण के आधार पर 02 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होना अनिवार्य है। जनसंख्या के आरोही क्रम और विहित नियमों के आधार पर वार्ड संख्या-1 महिला वर्ग हेतु आरक्षित किया गया है। अतः नियमों के विपरीत होने के कारण इस आपत्ति को पोषणीय न मानते हुए जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

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