: चंपावत :जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन जिला अध्यक्ष ने लोक सूचना अधिकारी (प्रा0शि0) पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना को अधूरा देने का लगाया आरोप अपीलीय अधिकारी के वहां करी अपील
Laxman Singh Bisht
Sat, Nov 11, 2023
चंपावत जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन जिला अध्यक्ष रमेश सिंह देव ने शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्राथमिक शिक्षा चंपावत से 16 सितंबर 2023 को पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी पर लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उन्हें पंजीकृत डाक से जो पांचो बिंदुओं पर सूचना उपलब्ध कराई गई वह सभी सूचनाए अपूर्ण है जिससे वह संतुष्ट नहीं है देव ने कहा अब उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत के वहा अपील लगाई गई है देव ने कहा उन्होंने निम्न पांच बिंदुओं पर सूचना मांगी थी
(1)चंपावत जनपद में शासन /शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाअध्यापक के कितने पद सर्जित है तथा वर्तमान में कितने प्रधानाध्यापक कार्यरथ है
(2) जनपद के अंतर्गत कार्यरत प्रा0वि0 मे प्र0अ0 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में स0अ0की वरिष्ठता सूचना 31 मार्च 2010 तक की उपलब्ध कराना
(3) जनपद पिथौरागढ़ से प्राप्त जीपीएफ की धनराशि जिसे चंपावत के पीएलए खाते में हस्तांतरित किया गया था जनपद के किन-किन शिक्षक शिक्षिकाओं को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है तथा किन-किन शिक्षक शिक्षिकाओं को उपलब्ध करानी शेष है
(4)सातवें वेतनमान के एरियर का भुगतान किन-किन शिक्षक शिक्षिकाओं को कर दिया गया है तथा किन-किन शिक्षक शिक्षिकाओं को भुगतान होना शेष है
(5)जनपद में मूल विद्यालय से अन्यत्र व्यवस्था में कितने शिक्षक एवं कर्मचारियों को संबद्ध किया गया है देव ने सभी सूचनाओं को मय आधार एवं आदेश सहित उपलब्ध कराने की मांग करी है देव ने कहा उन्होंने जनहित में यह सूचनाए मांगी थी लेकिन लोक सूचना अधिकारी प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उन्हें अधूरी सूचना उपलब्ध कराई गई है जिस पर अब उन्होने लोक सूचना अधिकारी के अधूरे जवाब के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के वहां अपील दायर करी है
