रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:स्मैक तस्करों को अदालत ने सुनाई दो-दो वर्ष कठोर कारावास की सजा। 25/ 25 रुपए का लगाया अर्थ दंड
Laxman Singh Bisht
Thu, Jul 30, 2026
स्मैक तस्करों को अदालत ने सुनाई दो-दो वर्ष कठोर कारावास की सजा।
25/ 25 रुपए का लगाया अर्थ दंड

चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) अनुज कुमार संगल की अदालत ने स्मैक तस्करी के आरोपियों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि नहीं चुकाने पर दोनों को छह-छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 27 अक्तूबर 2021 को कोतवाली चंपावत पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान मुडियानी निवासी मनोज सिंह उर्फ जमाई (31) के कब्जे से 7.8 ग्राम स्मैक और डुंगरासेठी निवासी शुभम पांडेय के कब्जे से 6.2 ग्राम स्मैक बरामद की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। तब से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध करार दिया। अदालत ने दोनों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों द्वारा पहले से जेल में बिताई गई अवधि को मुख्य सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।