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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह पर न्यायालय ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश।

Laxman Singh Bisht

Sat, Apr 11, 2026

पिथौरागढ़ के पूर्व एसपी लोकेश्वर सिंह पर न्यायालय ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश।

व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी को निर्वस्त्र कर पीटने के हैं गंभीर आरोप। अदालत का बड़ा फैसला।

पुलिस कप्तान को अदालत ने दिए निष्पक्ष जांच करने के आदेश।

लोकेश्वर सिंह की बड़ी मुसीबतें।

राज्य पुलिस प्राधिकरण ने भी मामले में एसपी लोकेश्वर सिंह को पाया था दोषी।

पिथौरागढ़ के व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी की याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला लेते हुए पिथौरागढ़ के पूर्व एस0 पी लोकेश्वर सिंह समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ व्यापारी लक्ष्मी दत्त को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में प्राथमिक की दर्ज करने के आदेश पिथौरागढ़ पुलिस को दिए हैं। अदालत का यह आदेश कानून सबके लिए एक समान है का ठोस प्रमाण है तथा न्याय मिलने में देर है पर अंधेर नहीं। मामला वर्ष 2023 का है जब नगर के एक व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह और उनके साथी पुलिस कर्मियों के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में तहरीर दी थी। पर एसपी लोकेश्वर सिंह के दबदबे के चलते पुलिस ने लक्ष्मी दत्त जोशी की प्राथमिक दर्ज तक नहीं की तथा उन पर कई और मुकदमे दर्ज किए थे। जब जोशी के कई प्रयासों के बावजूद पुलिस ने उनकी प्राथमिक कि नहीं ली तो उनके द्वारा न्यायालय की शरण लेते हुए प्रार्थना पत्र दिया गया। मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की अदालत में लक्ष्मी दत्त जोशी के अधिवक्ताओं की दलीलें तथा पर्याप्त साक्ष्य को देखने व सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ को तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामले में 323 ,342 ,355, 504 ,506 ,392 ,120 (बी) बीएनएस के तहत प्राथमिक दर्ज करने तथा मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ को अपनी निगरानी में मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराने के भी आदेश दिए हैं।

व्यापारी लक्ष्मी दत्त जोशी ने आरोप लगाया है 6 फरवरी 2023 को वह पुलिस क्वार्टर के सीवरेज व बॉथरूम सप्लाई की क्षतिग्रस्त लाइन की समस्या पर कार्रवाई न होने पर अपनी बेटी के साथ तत्कालीन एसपी लोकेश्वर सिंह के कार्यालय गए थे तथा उनसे समस्या के समाधान की मांग की गई पर। एसपी लोकेश्वर सिंह व अन्य पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए निर्वस्त्र कर उनके साथ मारपीट की गई तथा झूठे मुकदमे लगाने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा जब उनकी शिकायत के बावजूद भी उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई तो उनके द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। जोशी ने न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए न्यायालय को धन्यवाद दिया। पिथौरागढ़ पुलिस के मुताबिक अभी न्यायालय का आदेश नहीं मिला है आदेश मिलते ही कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में राज्य पुलिस प्राधिकरण ने भी एसपी लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया था तथा मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे ।कुल मिलाकर न्यायालय की आदेश ने साबित कर दिया है कानून की नजरों में कोई छोटा या बड़ा नहीं है।

वर्तमान में एसपी लोकेश्वर सिंह पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे चुके हैं अदालत के फैसले ने उनकी मुसीबतें बढ़ा दी है। वहीं अदालत के इस फैसले से लक्ष्मी दत्त जोशी को न्याय मिलने की उम्मीदें बड़ी है। तथा उन लोगों का भी हौसला बड़ा है जिनकी शिकायत पुलिस के द्वारा नहीं सुनी जाती है तथा प्रताड़ित किया जाता है।

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