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नैनीताल: बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : नैनीताल: बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

Laxman Singh Bisht

Sat, Apr 4, 2026

नैनीताल: बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट नहीं मिली जमानत

16 अप्रैल को होगी सुनवाई।

उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने हल्द्वानी बनभूलपुरा के बहुचर्चित कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए अगली सुनवाई हेतु 16 अप्रैल की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ती आलोक महरा की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने सरकार और आरोपी के अधिवक्ता से पूछा है कि इनके खिलाफ जो अन्य सात मुकदमे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, कितने केसों में बरी हो चुके और कितने विचाराधीन हैं कोर्ट को बताएं।

सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया कि जांच के दौरान इनके खिलाफ इन केसों के अलावा अन्य सात मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है। कई मामलों में ये बरी हो चुके हैं। कुछ का पता अभी नहीं चल सका है जिसपर कोर्ट ने सभी केसों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने को कहा है। और 16 अप्रैल को सुनवाई की तिथि तय की गई है।

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