: आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की मदद के लिए आगे आई सुधी फाउंडेशन
Sun, Aug 6, 2023
सुधी फाउंडेशन ने अल्मोड़ा जिले के सरकारी स्कूल में गोद लिए बच्चे
सुधि फाउंडेशन के द्वारा उत्तराखंड के अल्मोडा जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर 12-13 बच्चे को गोद लिया गया है। फाउंडेशन के द्वारा बच्चों की शिक्षा में हर प्रकार से मदद करी जाएगी फाउंडेशन के द्वारा अन्य लोगों से भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मदद करने के लिए आगे आने की अपील करी गई है वही फाउंडेशन के द्वारा उठाए गए इस सराहनीय कदम की क्षेत्रीय लोगों के द्वारा प्रशंसा करी जा रही है वही फाउंडेशन के सदस्यों को कहना है अन्य विद्यालयों में भी फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक रुप से कमजोर बच्चोंं को गोद लिया जाएगा
: लोहाघाट:नशे में वाहन चलाने पर एक गिरफ्तार, वाहन सीज
Sun, Aug 6, 2023
नशे में वाहन चलाने पर लोहाघाट पुलिस ने एक वाहन चालक को किया गिरफ्तार, वाहन सीज
लोहाघाट पुलिस का नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार और चालान कर वाहन को सीज कर दिया है। एसओ मनीष खत्री ने बताया कि रुटिन चैकिंग के दौरान लोहाघाट नगर में अल्टो वाहन यूके04-एके 2197 में वाहन चालक घनश्याम भट्ट निवासी लोहाघाट को बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के शराब के नशे में वाहन चलाने पर दबोचा। मेडिकल के बाद चालक के शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई। चालक पर कार्रवाई कर वाहन को सीज कर दिया गया है। पुलिस टीम में एसआई हेमंत कठैत, सुनील कुमार, ललित रावल, अशोक पुरी शामिल रहे।
: चंपावत :नवजात बेटी के सव को सड़क किनारे फेंकने के आरोप मे अदालत ने पिता को सुनाई 2 साल कैद की सजा
Sun, Aug 6, 2023
नवजात बेटी के सव को सड़क किनारे फेंकने के आरोप पर पिता को 2 साल की कैद
नवजात मृत बच्ची के शव को सड़क किनारे फेंकने के आरोप में शनिवार को सीजेएम अरुण बोहरा की अदालत ने पिता को 2 साल की सजा सुनाई है दोषी पिता ने 5 साल पहले जन्म के बाद अपनी मृत बच्ची को सड़क के किनारे फेंक दिया था इस मामले में चंपावत कुलेटी गांव की प्रधान शांति जोशी ने चंपावत कोतवाली में 31 मार्च 2018 को नवजात बालिका के सव को सड़क किनारे फेंकने का मामला दर्ज करवाया था जिसके बाद पुलिस ने जांच के बाद त्रिलोक राम निवासी लेटी पंचेश्वर (लोहाघाट )के खिलाफ धारा 318 के तहत मामला दर्ज किया था अधिवक्ता गुणानंद थवाल ने बताया कि त्रिलोक राम की पत्नी ने 30 मार्च 2018 को चंपावत के एक निजी अस्पताल में मृत बच्ची को जन्म दिया था उसके बाद दोनों पति-पत्नी मृत बच्ची को लेकर अस्पताल से घर चले गए त्रिलोक राम ने मृत बच्ची का संस्कार करने की जगह उसके सव को चंपावत के तिलोन के पास हाईवे किनारे डाल दिया स्थानीय लोगों ने जब सड़क किनारे बच्ची की लाश देखी तो उसके परिवार वालों की तलाश करी गई जांच के बाद पुलिस ने त्रिलोक राम का डीएनए टेस्ट करवाया डीएनए रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाया था त्रिलोक राम ही मृत बच्ची का पिता है दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने बच्ची के पिता त्रिलोक राम को धारा 318 के तहत मृत बालिका की पहचान छुपाने तथा शव को सड़क किनारे फेंकने का दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई