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: रामनगर न्यायालय परिसर में दिनदहाड़े हुई क्षेत्र पंचायत सदस्य के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा ,चंपावत सीओ बिपिन चंद्र पंत ने करी थी मामले की विवेचना

Laxman Singh Bisht

Thu, Jun 15, 2023
  वर्ष 2018 में क्षेत्र पंचायत सदस्य वीरेंद्र मनराल उर्फ बीरू की रामनगर कोर्ट परिसर में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह ने वीरेंद्र के हत्यारों को आजीवन कारावास व ₹50हज़ार जुर्माने की सजा सुनाई है पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया इस मामले की विवेचना उच्चाधिकारियों के आदेश पर तत्कालीन मल्लीताल थाने के एसएचओ व वर्तमान में चंपावत के सीओ विपिन चंद्र पंत ने मामले की गहनता से छानबीन कर हत्यारों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए जिस कारण आज वीरेंद्र मनराल के सभी हत्यारों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने करी उन्होंने बताया वीरेंद्र मनराल की हत्या के मामले में अदालत ने देवेंद्र उर्फ बाऊ, दर्शन सिंह ,गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी ,सोनू कांडपाल को आईपीसी की धारा 302, 120B मे आरोपी पाया तथा सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹50 जुर्माने की सजा सुनाई है मालूम हो यह हत्याकांड पूरे क्षेत्र में काफी चर्चित रहा मालूम हो चंपावत सीओ बिपिन चंद्र पंत अपनी धारदार विवेचना से कई हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुके हैं तथा हल्द्वानी के बहुचर्चित लाडली हत्याकांड के हत्यारे को फांसी के फंदे तक भी सीओ पंत के द्वारा पहुंचाया जा चुका है सीओ पंत लोहाघाट थाने के एसओ भी रह चुके हैं

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