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: खटीमा लोनीवी के तत्कालीन सहायक अभियंता को 55 हजार रूपए की रिश्वत लेने के आरोप में न्यायालय ने 5 साल कठोर कारावास 25 हजार जुर्माने की सुनाई सजा ,वर्ष 2016 में विजिलेंस ने किया था गिरफ्तार

Laxman Singh Bisht

Fri, Nov 3, 2023
  शुक्रवार को अपर सेशन न्यायाधीश हल्द्वानी की अदालत में 55 हजार की रिश्वत लेने के आरोप में लोनीवी खटीमा के तत्कालीन सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला को दोषी पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 /13( 1)D व 13( 2) में 5 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा( 7) में 3 वर्ष कठोर कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी मामला वर्ष 2016 का है जहां शिकायतकर्ता मोहम्मद रियाज निवासी सितारगंज ने विजिलेंस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके द्वारा वर्ष 2014-15 में नानकमत्ता डिग्री कॉलेज से लेकर मैन रोड तक निर्माण कार्य करवाया था जिसकी शेष राशि का भुगतान करने की एवज में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला ने 55 हजार की रिश्वत की मांग करी थी शिकायतकर्ता की शिकायत पर विजिलेंस ने ट्रैप टीम गठित कर लोक निर्माण विभाग खटीमा के सहायक अभियंता चंद्र सिंह रौतेला को शिकायतकर्ता से 55 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया था जिस मामले में न्यायालय ने आज आरोपी सहायक अभियंता को सजा सुनाई है मामले की पैरवी विजिलेंस की अभियोजन अधिकारी दीपा रानी के द्वारा करी गई वहीं एसपी विजिलेंस मुख्यालय देहरादून धीरेंद्र गुंज्याल ने लोगों से अपील करते हुए कहा यदि किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा काम के एवज में आपसे रिश्वत मांगी जा रही है तो उसकी शिकायत तत्काल विजिलेंस के टोल फ्री नंबर 1064 में करें जिस पर विजिलेंस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करी जाएगी

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