रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : नैनीताल:उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालो में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट सख्त
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालो में बदहाल स्वास्थ्य सेवा पर हाई कोर्ट सख्त
12 अगस्त को स्वास्थ्य सचिव को पेश होने के दिए आदेश।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान।
उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने सचिव स्वास्थ्य से 12 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा है। साथ में कोर्ट ने यह बताने को कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर डाक्टरो का स्थानांतरण किया जा रहा है उनके स्थान पर नए डाक्टरो की नियुक्ति के लिए क्या उपाय किये जा रहे है। अपने सुझाव कोर्ट को दें। साथ मे कोर्ट ने नैनीताल के सेनेटोरियम हॉस्पिटल को सुपर स्पेसलिस्ट हॉस्पिटल बनाए जाने के लिए पूर्व में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से आज फिर कहा गया कि इसके लिए 250 सौ करोड़ की डीपीआर बनाकर सरकार को भेज दिया है। जो बजट की सुविकृत के लिए वित्त विभाग के पास है। बजट की सुविकृत होने के बाद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिसपर कोर्ट ने सरकार से एक सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हुई सुनवाई पर न्यायमित्र की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ने बीते दिनों राजकीय मेडिकल कालेज सुशीला तिवारी के 16 वरिष्ठ डॉक्टर और बीडी पांडे जिला चिकित्सालय से कई वरिष्ठ डॉक्टरों का स्थानांतरण कर दिया है। जिसकी वजह से दोनों अस्पतालों के मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जगह किसी अन्य डॉक्टरों की नियुक्ति नही की गई। जबकि दोनों हॉस्पिटलों में रेफर के केस आते है। इसलिए उनके स्थानांतरण पर पुनः एक बार विचार किया जाय। स्थानांतरण होता भी है तो उनकी जगह स्पेसलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति की जाय। जिससे मरीजो को परेशानियों का सामना न करना पड़े। डाक्टरों का स्थानांतरण वहाँ किया जा रहा है जो हॉस्पिटल चालू नही है। जो हॉस्पिटल चालू है उनमे नियुक्ति नहीं की जा रही है।