Wednesday 11th of February 2026

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रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा में ACB टीम की बड़ी कार्रवाई, 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों ASI गिरफ्तार

Editor

Sat, Sep 20, 2025

Haryana: हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 20.9. 2025 को आरोपी ASI पवन कुमार तफतीशी अधिकारी थाना साढौरा जिला यमुनानगर को शिकायतकर्ता से मौका पर 10,000/-रू. ( दस हजार रूपये) नकद रिश्वत लेते रंगे हाथो थाना सढौरा परिसर से गिरफतार किया गया तथा आरोपी ASI पवन कुमार उपरोक्त के विरूद्ध  अभियोग संख्या 13 दिनांक 20.9.2025 धारा 7 पी.सी एक्ट व 308 (2) भारतीय न्याय संहिता थाना, राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला में दर्ज किया गया। 

इस प्रकरण में  पुलिस उप निरीक्षक अजय कुमार, SHO थाना साढौरा व SHO के चालक संदीप (एच.के.आर.एन.) की संलिप्तता भी सामने आई है। इस बारे अभियोग की तफतीश जारी है। आरोपी ASI पवन कुमार तफतीशी अधिकारी थाना साढौरा को कल माननीय न्यायालय यमुनानगर के सम्मुख पेश किया जाएगा।

मामला यह था कि शिकायतकर्ता ने राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसके विरूद्व कुलदीप सिंह निवासी गांव छबीलपुर द्वारा कबूतरबाजी मामले में मुकदमा संख्या 276/2023 थाना सढौरा में दर्ज करवाया था। इस मुकदमा में उसकी अगस्त 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत हो गई है। 

इस सम्बन्ध में वह जरनैल सिंह सरपंच गांव लखनौर साहब के साथ दिनंाक 15.9.2025 को थाना सढौरा में जाकर पुलिस उप निरीक्षक अजय कुमार SHO साढौरा से मिला। SHO थाना साढौरा द्वारा उनको इस सम्बन्ध में तफतीशी अधिकारी ASI पवन कुमार से मिलने बारे कहा गया। इसके उपरान्त वह ASI पवन कुमार तफतीशी अधिकारी को मिले। 

ASI पवन कुमार द्वारा उससे कहा गया कि अगर इस मामले में आपने नियमित जमानत करवानी है तो इस एवज में उसके द्वारा उसे 1,00,000/-रू. नकद रिश्वत देनी होगी तथा उससे यह भी कहा गया कि अगर उसके द्वारा 1,00,000/-रू. रिश्वत राशी नही दी गई तो वह उसके (शिकायतकर्ता) विरूद्व लिखकर भेज देगा कि आरोपी द्वारा उसके विरूद्व उपरोक्त दर्ज मुकदमा की तफतीश में सहयोग नही किया जा रहा है तथा उसके (शिकायतकर्ता) द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अग्रीम जमानत आदेश प्रति की पावती भी उसे नही दी जाएगी।

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