: सास की चाकू से 95 बार गोद कर हत्या करने वाली बहू को अदालत ने दी मौत की सजा
सास की चाकू से 95 बार गोद कर हत्या करने वाली बहू को अदालत ने दिया मृत्यु दंड
मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक महिला को 2022 में अपनी सास को 95 से ज्यादा बार चाकू मार कर हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि रीवा जिले की चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव ने कंचन कोल(24) को अपनी सास सरोज कोल(50) की हत्या का दोषी पाया मध्य प्रदेश के रीवा जिले केअतरेला गांव की रहने वाली कंचन पर घरेलू कलह के बाद 12 जुलाई 2022 को अपनी सास पर चाकू से 95 से अधिक बार वार करने का आरोप लगाया गया था हमले के वक्त पीड़िता का बेटा घर पर नहीं था द्विवेदी ने बताया सरोज के पति को भी मामले में सह अभियुक्त बनाया था लेकिन सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया गया
