Sunday 26th of July 2026

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लोहाघाट:चामी आषाढी मेले की तैयारी को लेकर बैठक। 24 अगस्त को होगा शुभारंभ 28 अगस्त को विशाल मेला।

लोहाघाट:प्राधिकरण में शामिल किए जाने का पाटन पाटनी में महिलाओं ने किया पुरजोर विरोध

देवीधुरा:सहायक बन कर्मचारी महासंघ की वन दरोगा पर हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग।

जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत में कक्षा 6 प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, 31 जुलाई अंतिम तिथि।

चंपावत:जन-जन की सरकार’ व ‘जनता मिलन’ में उठी आवाज़ पर सीमांत गांव के जरूरतमंद परिवारों तक पहुँची राहत

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: सास की चाकू से 95 बार गोद कर हत्या करने वाली बहू को अदालत ने दी मौत की सजा

Laxman Singh Bisht

Thu, Jun 13, 2024
सास की चाकू से 95 बार गोद कर हत्या करने वाली बहू को अदालत ने दिया मृत्यु दंड मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक अदालत ने बुधवार को एक महिला को 2022 में अपनी सास को 95 से ज्यादा बार चाकू मार कर हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी ने बताया कि रीवा जिले की चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पदमा जाटव ने कंचन कोल(24) को अपनी सास सरोज कोल(50) की हत्या का दोषी पाया मध्य प्रदेश के रीवा जिले केअतरेला गांव की रहने वाली कंचन पर घरेलू कलह के बाद 12 जुलाई 2022 को अपनी सास पर चाकू से 95 से अधिक बार वार करने का आरोप लगाया गया था हमले के वक्त पीड़िता का बेटा घर पर नहीं था द्विवेदी ने बताया सरोज के पति को भी मामले में सह अभियुक्त बनाया था लेकिन सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया गया

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