रिपोर्ट: साहबराम : Haryana CET : हरियाणा में CET अभ्यर्थियों के लिए आई बड़ी अपडेट, हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

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Mon, Sep 29, 2025
Haryana CET : हरियाणा में CET अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में ग्रुप-सी भर्ती प्रक्रिया को लेकर दायर याचिकाओं को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा सीईटी (कॉमन पात्रता परीक्षा) 2025 के नतीजों में अपनाए गए नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को पूरी तरह वैध और न्यायसंगत ठहराया है।Haryana CET
जानकारी के मुताबिक, अपील संख्या एलपीए-2890-2025 (राहुल डागर एवं अन्य बनाम एचएसएससी एवं अन्य) को खारिज कर दिया। यहां बता दें कि ग्रुप-सी पदों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी (कॉमन पात्रता परीक्षा) ली थी। यह परीक्षा विभिन्न विभागों में आने वाली भर्ती प्रक्रिया में स्तर सुनिश्चित करने का आधार बनेगी।
नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इसीलिए जरूरी माना गया ताकि अलग-अलग शिफ्टों या पेपर वेरिएंट्स में कठिनाई अंतर को संतुलित किया जा सके। इस पद्धति पर पहले भी विवाद हुए थे, लेकिन कोर्ट इस पद्धति को कई बार वैध माना गया है। Haryana CET
ख़बरों की माने तो, अब अभ्यर्थी बेसब्री से नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि नतीजे घोषित होने के बाद ही ग्रुप-सी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी, और युवाओं के लिए रोजगार की राह खुलेगी। आयोग ने यह संकेत भी दिया है कि जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, आगे की कट-ऑफ, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाएगी।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी याचिकाएं न सिर्फ भर्ती प्रक्रिया को लटकाने की चेष्टा हैं, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ भी हैं। भविष्य में यदि कोई इसी तरह की याचिका दायर कर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयत्न करेगा, तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का दायित्व हो सकता है।Haryana CET