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रिपोर्ट: साहबराम : Haryana: हरियाणा में लागू हुई ये नई योजना, इन लोगों को मिलेंगे 10 हजार से 5 लाख रुपये

Editor

Thu, Sep 11, 2025

Haryana: हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। हरियाणा सरकार ने नई योजना को शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब प्रदेश में किसी भी गरीब परिवार के किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने या बेसहारा घूमते पशुओं यथा गाय-भैंस, सांड, बैल, नील गाय और गधे के हमले में मौत हो जाती है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो पीड़ित परिवार को प्रदेश सरकार पांच लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी। 

मिली जानकारी के अनुसार, कुत्तों द्वारा एक बार काटे जाने जाने पर न्यूनतम दस हजार रुपये और उसके दांत से त्वचा कटने की स्थिति में न्यूनतम 20 हजार रुपये अनिवार्य रूप से दिए जाएंगे। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)-2 की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा के सभी परिवार, जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये तक है, योजना का लाभ उठा सकेंगे। आर्थिक मदद के लिए मौत या दिव्यांगता के तीन महीने के अंदर आनलाइन आवेदन करना होगा। प्रदेश में तत्कालीन CM खट्टर ने एक अप्रैल 2023 को दयालु योजना शुरू की थी। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, इसके बाद योजना में संशोधन किया गया। अभी तक 36 हजार 651 परिवारों को कुल 1380 करोड़ रुपये की सहायता दी जा चुकी है। योजना के तहत एक लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के छह वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छह से 12 साल तक के बच्चे की मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांग होने पर एक लाख रुपये दिए जाते हैं। Haryana News

जानकारी के मुताबिक, इसी प्रकार से 12 से 18 वर्ष की आयु पर दो लाख रुपये, 18 से 25 वर्ष की आयु तक तीन लाख रुपये, 25 से 45 वर्ष की आयु पर पांच लाख रुपये और 60 साल की आयु तक तीन लाख रुपये दिए जाते हैं। प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत गलियों और सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के कारण होती है। Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, बेसहारा पशुओं के कारण हुई दुर्घटनाओं में कितने लोग दिव्यांग हो चुके, इसका आंकड़ा न तो यातायात पुलिस के पास है और न ही गोसेवा आयोग के पास।

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