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रिपोर्ट:लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:अदालत के फैसले के बाद दो-दो जगह नाम वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर लटकी खतरे की तलवार।

Laxman Singh Bisht

Wed, Apr 29, 2026

अदालत के फैसले के बाद दो-दो जगह नाम वाले पंचायत प्रतिनिधियों पर लटकी खतरे की तलवार।

और जा सकती है कुछ पंचायत प्रतिनिधियों की कुर्सी।

जिला न्यायालय चंपावत ने मंगलवार को वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम होने पर चंपावत की शक्तिपुर बुगा के जिला पंचायत सदस्य कृष्णानंद जोशी के निर्वाचन को रद्द कर दिया। अदालत के फैसले के बाद चंपावत जिले में वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम वाले पंचायत प्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है। तो मामले में लोगों ने कहा चंपावत जिले में कुछ ऐसे पंचायत प्रतिनिधि चुनकर आए हैं जिनका वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम है। लोगों ने इसे प्रशासन की लापरवाही करार दिया है कहा विपक्षी प्रत्याशियों के द्वारा जब चुनाव के वक्त इन प्रतिनिधियों की वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम होने की शिकायत की गई तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया ना ही कोई जांच की गई। वहीं अब कई हारे हुए प्रत्याशी न्यायालय में याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं तथा कई लोग पूर्व में याचिका लगा चुके हैं। जिन पर अदालत में सुनवाई जारी है। अदालत के मनमोहन सिंह बनाम कृष्णानंद जोशी मामले में फैसले के बाद हारे हुए प्रत्याशियों के हौसले बुलंद हैं। तो वही वोटर लिस्ट में दो-दो जगह नाम वाले जीते हुए प्रत्याशियों को अब सीट गवाने का डर सता रहा है। कई हारे हुए प्रत्याशियों ने बताया उन लोगों के द्वारा चुनाव के वक्त ही प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की गई थी पर उसे वक्त उनकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वहीं लोगों ने कहा अब कई और पंचायत प्रतिनिधियों की सीट न्यायालय के फैसले के बाद जा सकती है। अदालत के फैसले से हारे हुए प्रत्याशियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कितने पंचायत प्रतिनिधि अपनी सीट गवाते हैं।

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