रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:सल्ली दुष्कर्म साजिश प्रकरण में कमल रावत सहित चारों आरोपियों की कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज।
Laxman Singh Bisht
Sat, May 23, 2026
सल्ली दुष्कर्म साजिश प्रकरण में कमल रावत सहित चारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज।

विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
पांचवें आरोपी की तलाश कर रही पुलिस।

चंपावत के सल्ली गांव के फर्जी गैंग रैप मामले में साजिश रचने केचारों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायालय ने आज 23 मई को चारों आरोपियो के जमानत प्रार्थनापत्र को नामंजूर कर दिया। चारों आरोपियो कोपिथौरागढ़ जिला जेल भेजा गया है। चर्चित सल्ली नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण के साजिशकर्ता कमल सिंह रावत, रावत की महिला मित्र अर्जिता राय, कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद महरा और बबलू राम की जमानत अर्जी पर आज जिला न्यायालय चंपावत के द्वारा निर्णय सुनाया गया। इन चारों आरोपितों में से दो को 8 मई और शेष दो को 13 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने चारों आरोपियो के जमानत प्रार्थनापत्र को आज 23 मई को नामंजूर कर दिया। घटना अनुसार16 साल की एक बच्ची के साथ 5 मई की रात 3 लोगों पर गैंग रैप का आरोप लगा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 6 मई को 3 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन गैंग रैप के आरोप पुलिस की जांच में झूठे पाए गए। जिसकेबाद पुलिस ने फर्जी गैंग रैप के 5 साजिशकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। राहुल सिंह रावत को छोड़ शेष चारों आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी।
एक मामले में राहुल रावत को बेल मिल चुकी है लेकिन दूसरे मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
सल्ली प्रकरण के पांचवें आरोपित सल्ली के राहुल रावत के खिलाफ दो मुकदमें दर्ज हैं। पहले मामले (अपराध संख्या 15/26) में राहुल रावत को अग्रिम जमानत दी गई थी। इस अग्रिम जमानत को आज 23 मई को एलाउ कर दिया गया है।
लेकिन सल्ली प्रकरण पर पीडि़ता के पिता द्वारा दर्ज मुकदमे (अपराध संख्या।16/26) में राहुल रावत के खिलाफ न्यायालय ने 21 मई को एनबीडब्लू (गैर जमानती वारंट) जारी किया है। कोतवाल बीएस बिष्ट का कहना है कि आरोपित राहुल रावत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
( घटनाक्रम)
(1):5-6 मई की रात सल्ली गांव में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया था।
2.पुलिस ने नाबालिग के पिता की तहरीर के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ 6
मई को प्राथमिकी दर्ज की थी।
3.पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद 7 मई की शाम को नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना को साजिश बताया था। कहा कि यह पूरा प्रकरण बदले की भावना से रची साजिश थी।
4.साजिश रचकर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के आरोप में सल्ली निवासी कमल सिंह रावत, उसकी महिला मित्र अर्जिता राय, कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद सिंह महरा, बबलू राम और राहुल सिंह रावत के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई। 8 मई को कमल रावत और अर्जिता राय को तथा 13 मई को कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद सिंह महरा व बबलू राम को गिरफ्तार किया गया। अलबत्ता पांचवां आरोपित राहुल रावत अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है।
(5) 23 मई को चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज।