रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:डीएम ने उप जिलाधिकारियों को किया अधिकृत दीपावली पर अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने के निर्देश

Laxman Singh Bisht
Thu, Oct 9, 2025
.डीएम ने उप जिलाधिकारियों को किया अधिकृत दीपावली पर अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस जारी करने के निर्देश
सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोपरि – दीपावली आतिशबाजी विक्रय हेतु जिलाधिकारी का आदेश जारीजिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने दीपावली पर्व 2025 के दौरान जनपद में आतिशबाजी (पटाखों) के सुरक्षित विक्रय को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।जिलाधिकारी ने विस्फोटक नियमावली, 2008 के तहत जनपद के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों (SDMs) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में अस्थायी आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति (Temporary Firecracker Sale License) जारी करने के लिए अधिकृत किया है।जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि उप जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में आतिशबाजी विक्रय लाइसेंस केवल दीपावली पर्व की अवधि के लिए ही जारी करें, और यह प्रक्रिया विस्फोटक नियमावली, 2008 एवं अन्य प्रभावी नियमों के कड़े अनुपालन के अंतर्गत ही संपन्न की जाए।उन्होंने कहा कि लाइसेंस निर्गमन से पूर्व सुरक्षा मानकों, स्थल चयन, अग्निशमन प्रबंध, यातायात एवं जनसुरक्षा संबंधी सभी बिंदुओं की गहन जांच की जाए।जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर हितधारकों (लाइसेंसधारकों, पुलिस, अग्निशमन, नगरपालिका आदि विभागों) के साथ बैठक आयोजित कर लें, ताकि आतिशबाजी विक्रय स्थलों का चयन सुरक्षा मानकों के अनुरूप और व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, और सभी संबंधित अधिकारी सुनिश्चित करें कि पटाखों की बिक्री केवल अधिकृत विक्रेताओं द्वारा ही की जाए।