रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : चंपावत:चरस तस्करी में न्यायालय ने लोहाघाट के दो युवाओं को सुनाई 12/12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा।
Laxman Singh Bisht
Thu, Nov 20, 2025
चरस तस्करी में न्यायालय ने लोहाघाट के दो युवाओं को सुनाई 12/12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा।
चरस तस्करी के आरोप में विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत अनुज कुमार संगल की अदालत ने लोहाघाट के टाक करायत निवासी दीपक करायत और पाटन निवासी गणेश मेहता को 12 /12 वर्ष कठोर कारावास और एक एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामला 4 वर्ष पुराना है सितंबर 2021 में पाटी थाना पुलिस ने रात 9:30 बजे के लगभग छिलका छीना बैंड के पास चैकिंग के दौरान एक कार में सवार दीपक करायत( 32)और गणेश मेहता(32) को 2.56 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था ।जिसमें दीपक के पास 1.260 किलो और गणेश के पास से 1.300 किलो चरस बरामद की थी। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद दोनों को चरस तस्करी का दोषी पाते हुए यह कठोर सजा सुनाई है।