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सूचना

कुमाऊँ का डिजिटल बाज़ार: अब नौकरी, सेवाएँ, खरीद-बिक्री और मैट्रिमोनियल सब कुछ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर

उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र में डिजिटल सेवाओं की बढ़ती जरूरत को देखते हुए KumaonBazaar.com तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है। यह एक ऐसा लोकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ नौकरी, बिज़नेस प्रमोशन, लोकल सेवाएँ, खरीद-बिक्री, पर्यटन और मैट्रिमोनियल जैसी कई सुविधाएँ एक ही जगह उपलब्ध हैं। Website: https://www.kumaonbazaar.com

आज के समय में लोग लोकल स्तर पर भरोसेमंद सेवाएँ और अवसर ढूँढना चाहते हैं। इसी जरूरत को समझते हुए KumaonBazaar.com ने कुमाऊँ के लोगों के लिए एक आसान और उपयोगी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है।

युवाओं के लिए रोजगार का नया माध्यम

कुमाऊँ क्षेत्र के युवाओं को अक्सर नौकरी खोजने के लिए बड़े शहरों या कई अलग-अलग वेबसाइट्स पर निर्भर रहना पड़ता है। अब यह समस्या काफी हद तक कम हो सकती है क्योंकि KumaonBazaar Jobs Section पर लोकल और विभिन्न क्षेत्रों की जॉब्स उपलब्ध कराई जा रही हैं। Jobs Link: https://www.kumaonbazaar.com/jobs

यहाँ कंपनियाँ और बिज़नेस अपने जॉब पोस्ट कर सकते हैं, जबकि नौकरी तलाश रहे उम्मीदवार आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इससे लोकल टैलेंट को स्थानीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर मिलने की उम्मीद है।

मैट्रिमोनियल सेवा से आसान रिश्ते

आजकल लोग सुरक्षित और भरोसेमंद मैट्रिमोनियल प्लेटफ़ॉर्म की तलाश में रहते हैं। KumaonBazaar Matrimony कुमाऊँ समाज के लोगों के लिए एक विशेष सुविधा लेकर आया है जहाँ परिवार अपनी प्रोफाइल बनाकर रिश्तों की तलाश कर सकते हैं। Matrimony Link: https://www.kumaonbazaar.com/matrimony

यह सेवा खासतौर पर उन परिवारों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है जो अपने समाज और क्षेत्र में अच्छे रिश्ते ढूँढना चाहते हैं।

लोकल सेवाओं और बिज़नेस को मिलेगा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कुमाऊँ के छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं के लिए KumaonBazaar Services एक बेहतरीन अवसर बनकर उभर रहा है। Services Link: https://www.kumaonbazaar.com/services

यहाँ इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, टूर सर्विस, एजेंसी, फ्रीलांसर, दुकानदार और अन्य सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। इससे लोकल बिज़नेस को डिजिटल पहचान मिलने के साथ-साथ ग्राहकों तक पहुँचने में आसानी होगी। खरीद-बिक्री और लोकल विज्ञापन की सुविधा प्लेटफ़ॉर्म पर Buy & Sell सेक्शन भी उपलब्ध है जहाँ लोग अपने प्रोडक्ट्स या सामान को ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बिज़नेस प्रमोशन और लोकल विज्ञापनों के लिए भी सुविधा दी जा रही है, जिससे छोटे व्यवसाय कम लागत में अपनी पहुँच बढ़ा सकते हैं। पर्यटन और लोकल जानकारी का भी केंद्र कुमाऊँ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थलों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है। KumaonBazaar.com पर पर्यटन से जुड़ी जानकारी, होटल, ट्रैवल सेवाएँ और लोकल बिज़नेस की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों को लाभ मिल सकता है। डिजिटल उत्तराखंड की ओर एक कदम डिजिटल इंडिया के दौर में लोकल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका लगातार बढ़ रही है। KumaonBazaar.com कुमाऊँ क्षेत्र के लोगों, युवाओं और व्यापारियों को डिजिटल रूप से जोड़ने का काम कर रहा है। यह प्लेटफ़ॉर्म आने वाले समय में रोजगार, व्यापार और लोकल नेटवर्किंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

: चम्पावत :बाल तस्करी से आजादी विषय पर बैठक एवं कार्यशाला का हुआ आयोजन

Laxman Singh Bisht

Sun, Jun 16, 2024
बाल तस्करी से आजादी विषय पर बैठक एवं कार्यशाला का हुआ आयोजन अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखण्ड सरकार श्रीमती गीता खन्ना एवं जिलाधिकारी नवनीत पांडे की संयुक्त अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बाल तस्करी से आजादी अभियान 2.0 की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान अध्यक्ष श्रीमती खन्ना ने कहा कि बाल तस्करी व अन्य किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए समाज की भागीदारी आवश्यक है। उन्होेने कहा कि समाज में चेतना जगाने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है।इससे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा जनपद आगमन पर श्रीमती गीता खन्ना का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैठक के दौरान उन्होने कहा कि पुलिस, आंगनबाड़ी, समाज कल्याण, शिक्षा, श्रम, प्रवर्तन आदि विभागों के साथ समन्वय बना कर तस्करी को रोकने के सभी सम्भव प्रयास किये जा रहें है। श्रीमती खन्ना ने कहा कि 14 वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चें अपनी शिक्षा के जुड़े हुए यदि कोई कार्य कर रहे है तो उन्हे प्रशिक्षण के तौर पर करने दे सकते है किन्तु 14 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों को नही। उन्होने तस्करी से छुड़ाये गये बच्चों को शिक्षा से जोड़ने तथा उनकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश मुख्य शिक्षाधिकारी को दिये। जिला प्रोवेशन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट के द्वारा बाल तसकरी, बाल श्रम पर पी०पी०टी० के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई तथा बच्चों में मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम करने हेतु बल दिया गया। श्रीमती खन्ना ने कहा कि आयोग द्वारा सम्बन्धित विभागों को प्रशिक्षण भी समय समय पर दिया जा रहा हैं। उन्होने कहा कि आज के समय तस्कारी को रोकने के लिए समाज का आर्थिक व सामाजिक स्तर में भी सुधार की आवश्यकता है। उन्होने कहा कि सोशल मीडिया में अतिव्यस्तता व अभिभावकों के कम ध्यान देने के कारण भी किशोर वर्ग व विभिन्न प्रकार की तस्करी का शिकार हो रहा है।आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे एवं जिन बच्चों के माता-पिता कार्यालय दैनिक कार्यों से घर से बाहर रहने पर बच्चों के अंदर को प्रवृत्ति विकसित हो रही है जिसकी रोकथाम हेतु बच्चों के अभिभावकों को सजक व जागरूक रहने की आवश्यकता है।इसके पश्चात् गोरल चौड़ मैदान के निकट स्थित ऑडिटोरियम में बाल तस्करी से आजादी 2.0 विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष श्रीमती गीता खन्ना के द्वारा किया गया। कार्यशाला का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बिष्ट के द्वारा किया गया।कार्यशाला के दौरान बताया गया की बच्चों के अधिकारो का हनन होता है और बच्चे अपने मूल अधिकार से वंचित रह जाते है। बाल तस्करी/मानव व्यापार एक प्रकार का अपराध है। जिसमे किसी मानव को खरीदा और बेचा जाता है तथा उसका इस्तेमाल आजीवन मुफ्त में मजदूरी कराने, उसके शरीर के अंगो को बेचने, भीख मंगवाने, यौन शोषण, वैश्यावृति कराए जाने एवं अन्य लाभ हेतु किया जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 23(1) के तहत मानव/व्यक्तियों की तस्करी निषिद्ध है। जिसके अन्तर्गत अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 (आई.टी.पी.ए.) व्यवसायिक यौन शोषण एवं तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। बाल तस्करी में आई.पी.सी. की धारा-370 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किए जाने का प्राविधान है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष की सजा से लेकर एक लाख रूपये जुर्माने का प्राविधान है*। इसका मुख्य कारण गरीबी, शिक्षा का अभाव, बढ़ती जनसंख्या, लड़कियों की सामाजिक असुरक्षा, समुदाय मे जागरूकता का अभाव, बाल विवाह कुप्रथा का प्रचलन, बाल श्रम का प्रचलन इत्यादि है। जिला श्रम प्रर्वतन अधिकारी के द्वारा बाल श्रमिक बच्चों, श्रमिक कानूनों एवं माह जून में चलाए जाने वाले बाल श्रम उन्मूलन अभियान के बारे जानकारी दी गई।इसके अतिरिक्त बाल तस्करी /मानव व्यापार, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। साथ ही विधिक सहायता प्रदान किये जाने के बारे में बताया गया तथा यह कहा गया कि सभी बाल संरक्षण स्टेक होल्डर सक्रिय होकर कार्य करे। सभी कार्य लिंगल तरीके से जे.जे. एक्ट के प्राविधानो के अनुसार किये जाये तथा आपसी सामन्जस बनाकर भी कार्य करे। कार्यशाला में उपस्थित सभी स्टेक होल्डर बच्चो की संरक्षण एवं पुर्नवासन हेतु जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त बच्चों को नशे से दूर रखने हेतु समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम व नशे की गिरफ्त में आ रहे बच्चो की काउंसलिंग कराई जाए।इस अवसर पर सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग विनोद कपरवाण, अनु सचिव डा. एस के सिंह, उप जिलाधिकारी लोहाघाट रिंकु बिष्ट, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के के अग्रवाल, सीडबलूसी के अध्यक्ष सुधीर शाह, खंड विकास अधिकारी कविंद्र सिंह रावत, बाल संरक्षण अधिकारी मीनू पंत त्रिपाठी, जिला समन्वय चाइल्ड हेल्पलाइन संतोषी, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार, जिला सेवायोजन अधिकारी आर के पंत, थाने के कार्मिक एवं जनपद के समस्त थानों पर नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे।

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