: चंपावत:14 दिसंबर को चंपावत/टनकपुर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत पीएलबी रेनू ने जनता को दी जानकारी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण करवाकर मुकदमेबाजी से छुटकारा पाएं
Laxman Singh Bisht
Mon, Dec 9, 202414 दिसंबर को चंपावत/टनकपुर में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत पीएलबी रेनू ने जनता को दी जानकारी
14 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की पहल पर जिला जजी चंपावत व टनकपुर न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा सोमवार को लोहाघाट क्षेत्र की पीएलबी रेनू गढ़कोटी के द्वारा तहसील परिसर लोहाघाट के लीगल एड क्लीनिक में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए उन्हें लोक अदालत के बारे में जागरूक किया गया पीएलबी रेनू ने कहा उनके द्वारा लोगों को लोक अदालत में होने वाले वादों के निस्तारण ,निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जा रही है
उन्होंने कहा 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निम्न मामलों का निस्तारण किया जाएगा जिसमे फौजदारी समनीय ,138 एन आई टी एक्ट के बाद ,वैवाहिक बाद ,श्रम विवादों से संबंधित मामले ,मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, बैंक वसूली बाद ,अन्य दीवानी बाद ,सेवा संबंधी मामले ,राजस्ववाद, भूमि अधिकरण से संबंधित वाद, चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम संबंधी वाद ,बिजली पानी एवं अन्य बिल भुगतान संबंधी वाद आदि सुने जाएंगे तथा उनका समाधान सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा पीएलबी रेनू ने क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा जो भी व्यक्ति उपरोक्त प्रकार के मामलों को 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करना चाहते हैं तो वह
दिनांक 11 दिसंबर तक अपना प्रार्थना पत्र जनपद चंपावत के न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के कार्यालय में अथवा संबंधित न्यायालय या स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि मामले का 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जा सके पीएलबी रेनू ने बताया पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराए जाते हैं
14 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की पहल पर जिला जजी चंपावत व टनकपुर न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा सोमवार को लोहाघाट क्षेत्र की पीएलबी रेनू गढ़कोटी के द्वारा तहसील परिसर लोहाघाट के लीगल एड क्लीनिक में लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी देते हुए उन्हें लोक अदालत के बारे में जागरूक किया गया पीएलबी रेनू ने कहा उनके द्वारा लोगों को लोक अदालत में होने वाले वादों के निस्तारण ,निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जा रही है
उन्होंने कहा 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निम्न मामलों का निस्तारण किया जाएगा जिसमे फौजदारी समनीय ,138 एन आई टी एक्ट के बाद ,वैवाहिक बाद ,श्रम विवादों से संबंधित मामले ,मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, बैंक वसूली बाद ,अन्य दीवानी बाद ,सेवा संबंधी मामले ,राजस्ववाद, भूमि अधिकरण से संबंधित वाद, चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधी प्रकरण, श्रम संबंधी वाद ,बिजली पानी एवं अन्य बिल भुगतान संबंधी वाद आदि सुने जाएंगे तथा उनका समाधान सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा पीएलबी रेनू ने क्षेत्र के समस्त नागरिकों से अपील करते हुए कहा जो भी व्यक्ति उपरोक्त प्रकार के मामलों को 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करना चाहते हैं तो वह
दिनांक 11 दिसंबर तक अपना प्रार्थना पत्र जनपद चंपावत के न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के कार्यालय में अथवा संबंधित न्यायालय या स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि मामले का 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया जा सके पीएलबी रेनू ने बताया पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निशुल्क अधिवक्ता भी उपलब्ध कराए जाते हैं