: लोहाघाट:शराब के नशे में डायल 112 पर झुठी सूचना देने पर लोहाघाट पुलिस ने काटा 10 हजार का चालान
Laxman Singh Bisht
Tue, Sep 5, 2023शराब के नशे में डायल 112 पर भ्रामक सूचना करने वाले व्यक्ति का लोहाघाट पुलिस द्वारा किया 10 हजार का चालान
एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आपातकालीन सेवा 112 पर झूठी सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। एसपी के निर्देश पर आज दिनांक 5 सितंबर 2023 को प्रातः 6:00 बजे एक व्यक्ति डीकर देव जोशी पुत्र माधवानंद जोशी निवासी ग्राम सुई-डूंगरी, थाना लोहाघाट जनपद चंपावत द्वारा शराब के नसे में मदहोश होकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के साथ गलत बर्ताव किया जाने संबंधी झूठी सूचना दी गई। इस प्रकार के *अनियंत्रित आचरण* के अपराध *धारा 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007* के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। शिकायतकर्ता द्वारा शराब के नशे झूठी सूचना प्रसारित किया जाना प्रकाश में आया उपरोक्त व्यक्ति का नियम अनुसार 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 10000/- रु0 का चालान कर चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। तथा भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।
पुलिस द्वारा आम जनमानस की त्वरित सहायता हेतु हेल्पलाइन नम्बर- 112 जारी किया गया है, जिसमें आने वाली प्रत्येक कॉल पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। सभी जनसामान्य से अपील है कि हेल्प लाइन नम्बरों का गलत उपयोग न करें । फर्जी कॉल करने/ भ्रामक सूचना प्रसारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । ऐसे लोगों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।
एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को आपातकालीन सेवा 112 पर झूठी सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। एसपी के निर्देश पर आज दिनांक 5 सितंबर 2023 को प्रातः 6:00 बजे एक व्यक्ति डीकर देव जोशी पुत्र माधवानंद जोशी निवासी ग्राम सुई-डूंगरी, थाना लोहाघाट जनपद चंपावत द्वारा शराब के नसे में मदहोश होकर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपने परिवार के साथ गलत बर्ताव किया जाने संबंधी झूठी सूचना दी गई। इस प्रकार के *अनियंत्रित आचरण* के अपराध *धारा 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007* के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। शिकायतकर्ता द्वारा शराब के नशे झूठी सूचना प्रसारित किया जाना प्रकाश में आया उपरोक्त व्यक्ति का नियम अनुसार 83 पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत 10000/- रु0 का चालान कर चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया है। तथा भविष्य में इस तरह का कृत्य न करने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।
पुलिस द्वारा आम जनमानस की त्वरित सहायता हेतु हेल्पलाइन नम्बर- 112 जारी किया गया है, जिसमें आने वाली प्रत्येक कॉल पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की जाती है। सभी जनसामान्य से अपील है कि हेल्प लाइन नम्बरों का गलत उपयोग न करें । फर्जी कॉल करने/ भ्रामक सूचना प्रसारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । ऐसे लोगों के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।