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: लोहाघाट:पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ मदन सामंत पहुंचे हाईकोर्ट / जनहित याचिका की दायर

Laxman Singh Bisht

Sat, Dec 21, 2024
पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक बनाने के सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदेश की पंचायतो में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख व ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ (सारे काम तुरंत हल पार्टी चंपावत) के संस्थापक अध्यक्ष मदन सिंह सामंत ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर कर दी है तथा माननीय न्यायालय से सरकार के इस फैसले पर रोक लगाने तथा जल्द पंचायत चुनाव कराने की याचिका की गई है जिस पर जल्द माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू की जाएगी आज शनिवार को मीडिया को दिए गए बयान में मदन सामंत ने कहा सरकार ने सभी नियम कानूनो को ताक में रखकर जिन पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है उन्हें ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है जो कि भाजपा सरकार की तानाशाही है सामंत ने कहा सरकार ने अगर सरकार ने प्रशासक नियुक्त करने थे तो नियमानुसार जिला पंचायत में जिलाधिकारी ,क्षेत्र पंचायत में एसडीएम व ग्राम पंचायतो में ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करना था उन्होंने कहा सरकार चुनावो से दूर भाग रही है तथा उनकी सरकार से मांग है कि पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक पद से तुरंत हटाते हुए पंचायत चुनावो को संपन्न कराए उन्होंने कहा उन्हें पूरा विश्वास है माननीय न्यायालय जनहित में अपना फैसला सुनाएगी उन्होंने कहा जिन प्रतिनिधि का कार्यकाल ही समाप्त हो गया है उन्हें प्रशासक नियुक्त करने का कोई औचित्य नहीं है सरकार चुनाव संपन्न कराए

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