रिपोर्ट: लक्ष्मण बिष्ट : स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल से अब घर बैठे नए राशन कार्ड, ट्रांसफर और यूनिट जोड़ने की सुविधा ऑनलाइन शुरू
Laxman Singh Bisht
Tue, Aug 4, 2026
स्मार्ट पीडीएस 2.0 पोर्टल से अब घर बैठे नए राशन कार्ड, ट्रांसफर और यूनिट जोड़ने की सुविधा ऑनलाइन शुरू
शासन के निर्देशों के क्रम में सर्वसाधारण एवं आम जनमानस की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से वर्तमान में नए राशन कार्ड बनाए जाने, कार्ड ट्रांसफर करने तथा नए सदस्यों के नाम जोड़ने अथवा संशोधन आदि समस्त कार्य स्मार्ट पीडीएस 2.0 के माध्यम से ऑनलाइन किए जा रहे हैं।इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी सुश्री प्रियंका भट्ट ने अवगत कराया कि नागरिक अब स्वयं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल uk.smartpds.nic.in (Smart PDS 2.0) पर जाकर नियमानुसार एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आसानी से आवेदन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित जांच पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए पूर्ति निरीक्षक सक्षम प्राधिकारी हैं। इसके साथ परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति, आय प्रमाण पत्र, परिवार के मुखिया का पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक, ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की प्रति, सदस्यों की व्यक्तिगत व पारिवारिक फोटो, बिजली बिल या गैस पासबुक की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। यदि सदस्य की आयु 18 वर्ष से कम है तो उनका जन्म प्रमाण पत्र तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पंचायत स्तर पर हुई खुली बैठक का प्रस्ताव आवश्यक होगा। परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड का सत्यापन आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा।राशन कार्ड को किसी अन्य सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में स्थानांतरित (ट्रांसफर) कराने हेतु नागरिक को प्रार्थना पत्र के साथ बैंक पासबुक, बिजली का बिल अथवा गैस पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी। वहीं राशन कार्ड में नए सदस्य की यूनिट जोड़ने के लिए मूल राशन कार्ड की छायाप्रति, ऑनलाइन परिवार रजिस्टर की प्रति, संबंधित सदस्य के आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साइज फोटो एवं आयु 18 वर्ष से कम होने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य का नाम जोड़ना है तो उनके आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति भी देनी होगी।उन्होंने स्पष्ट किया है कि नए राशन कार्ड बनाने, सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने तथा राशन कार्ड ट्रांसफर संबंधी सभी सेवाएं अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः सुलभ हैं, जिससे आम जनता को कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।