: पिथौरागढ़ कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20/20 साल कैद की सुनाई सजा, 25/ 25हज़ार का ठोका जुर्माना
Laxman Singh Bisht
Tue, Jun 20, 2023
पिथौरागढ़ के विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने नाबालिग से दुष्कर्म के 3 दोषियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25 /25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया है जुर्माना न देने पर उन्हें 5 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी तीनों आरोपियों को धारा 506 से दोषमुक्त किया गया विशेष सत्र न्यायाधीश ने जुर्माने की राशि से 60 हजार रुपए पीड़िता को देने के निर्देश दिए आरोपियों में एक नाबालिक का करीबी रिश्तेदार है जानकारी के मुताबिक मार्च 2021 में बेरीनाग क्षेत्र की 15 साल की किशोरी को 5 माह से मासिक धर्म न होने पर उसकी मां ने उससे पूछताछ करी तो किशोरी ने बताया कि उसके साथ दीपक जोशी, संदीप कुमार और गणेश राम ने जबरन दुष्कर्म किया
और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी मामले की जानकारी होते ही किशोरी की मां ने राजस्व पुलिस में तहरीर दी उसके बाद मामला राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित हुआ तथा तीनों आरोपियों के खिलाफ बेरीनाग थाने में आईपीसी की धारा 376, 506 के तहत केस दर्ज किया गया मामला विशेष सत्र न्यायालय पिथौरागढ़ में चला मामले की पैरवी डीजीसी फौजदारी प्रमोद पंत और एडीजीसी फौजदारी प्रेम भंडारी ने करी लगभग 2 साल चले मुकदमे की सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश ने तीनों दुष्कर्म के आरोपियों को दोषी पाते हुए 20/ 20 साल कठोर कैद व 25 /25 हज़ार रुपए जुर्माने की सजा पुलिस ने तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया